कोर्ट ने दी बड़ी राहत, एनपीएस से पहले चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन



प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि एनपीएस लागू होने से पहले जारी विज्ञापन के तहत चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।



यह आदेश न्यायमूर्ति विकास ने राज्य सरकार की दलील अस्वीकार कर दी है कि सहायक अध्यापकों की ये नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गई थीं।



प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) लागू होने से पहले जारी विज्ञापन के तहत चयनित सहायक अध्यापकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। कोर्ट नै सरकार की यह दलील अस्वीकार कर दी है कि सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद की गईं हैं। इस कारण वे नई पेंशन स्कीम में होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने नंदलाल यादव समेत कई याचिकाओं पर पारित किया है।

कोर्ट ने विज्ञापन संख्या एक 2002 के तहत नई पेंशन योजना लागू होने के पश्चात नियुक्त अध्यापक याचियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का निर्देश दिया है। कहा गया था कि सभी सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां पहली अप्रैल 2005 के बाद की गई है, इस कारण वह पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं। वे नई स्कीम में आते हैं। इसे चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता आलोक कुमार यादव का तर्क था कि याची

के साथ चयनित और नियुक्त अन्य सभी अध्यापकों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है, जबकि याचीगण को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। अन्य चयनित सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले ही कर दी गई थी। याचीगण को विभाग की गलती की वजह से ज्वाइन नहीं कराया गया था।

वर्ष 2002 में सहायक अध्यापकों की भर्ती निकाली गई थी। साक्षात्कार 29 नवंबर 2004 को हुआ था तथा 24 दिसंबर 2004 को परिणाम घोषित कर दिया गया था। घोषित परिणामों के आधार पर अधिकांश अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन कर दिया गया था। याचीगण को मिले प्लेसमेंट पर कालेज मैनेजमेंट ने ज्वाइन नहीं कराया। बाद में बोर्ड के हस्तक्षेप पर दूसरे कालेज काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज, औराई संत रविदास नगर में ज्वाइन कराया गया। चूंकि याची की नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग नई पेंशन स्कीम लागू होने के पश्चात 15 अप्रैल 2005 को हुई, इस कारण इसे नई पेंशन स्कीम से आक्षादित मानते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से मना कर दिया गया था, इसे कोर्ट ने सही नहीं माना।

इलाहाबाद इंटर कालेज के टीजीटी एलटी ग्रेड अध्यापक विनोद कुमार को भी पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। याची की अधिवक्ता आरती राजे का कहना था कि भर्ती नई पेंशन स्कीम लागू होने से पहले पूरी हो चुकी थी। आवंटित कालेज हाथी बरनी इंटर कालेज वाराणसी के प्रधानाचार्य ने ज्वाइन कराने से इन्कार कर दिया। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक ने चयन बोर्ड से नया कालेज आवंटित करने का अनुरोध किया। इसके बाद प्रयागराज के कालेज में नियुक्ति की गई।