*_पदोन्नति से इनकार की स्थिति में_* 👇
➡️ _पदोन्नति से इन्कार करने वाले संबंधित सरकारी सेवक से इस आशय का विधिवत् शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि वह भविष्य में पुनः कभी भी अपनी पदोन्नति की मांग नही करेगा।_
➡️ _एक बार पदोन्नति से इन्कार (Forgo) करने के पश्चात संबंधित सरकारी सेवक को भविष्य में होने वाली पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में सम्मिलित नही किया जाएगा।_
➡️ _ऐसे सरकारी सेवक जिनके द्वारा पदोन्नति से इन्कार (Forgo) किया जाता है, के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति से इन्कार करने के कारणों का विश्लेषण करते हुए स्वविवेक से यह निर्णय लेगें कि उन्हे भविष्य में, जनहित में, संवेदनशील/महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाए अथवा नहीं।_
_किसी अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इंकार करता है तो उसे उन तिथि तथा उसके पश्चात् की निथि से देय सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड़ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला उच्च येतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है।_