इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी करने का आरोप सही निकला। पुलिस ने अपनी जांच में इविवि के शिक्षक को आरोपित कर दिया है। जांच पूरी कर उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित कर दिया है। अब कोर्ट के आदेश पर इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई होगी।
विहिप के जिला संयोजक शुभम ने इविवि के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए व 295ए और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक, डॉ. विक्रम कुमार ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) एकाउंट पर देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आरोप था कि इस टिप्पणी से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। समाज में रोष बढ़ा। शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनके एक्स पर लिखे मैसेज का स्क्रीन शॉट भी पुलिस को सौंपा गया था।
इस प्रकरण में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से जांच की थी। एक्स को ई-मेल कर जानकारी मांगी गई थी। इधर, प्रोफेसर ने खुद पुलिस को अपने बयान में स्वीकार किया था कि उन्होंने ही मैसेज लिया था लेकिन उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट लगाया है।