माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे राज्य सरकार
: शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर करे
: इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट
मुख्य बिंदु ~
याचिकाकर्ता notification की वैधता को चुनौती कैसे दे सकते हैं जो कि already राजस्थान उच्च न्यायालय के साथ साथ apex court भी अवैध कर चुकी है |
जब ncte ने पत्राचार से स्पष्ट कर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरी है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसी के अनुसार कार्यवाही करे |
याचिकाकर्ता की याचिका इसलिए ख़ारिज हुई है क्योंकि वो पहले से ही अवैध notification को चुनौती दे रहे हैं , कोर्ट ने इसलिए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है |