31 दिसंबर के बाद रिटर्न भरने पर पांच हजार जुर्माना
नई दिल्ली, एजेंसी। नए साल यानी 1 जनवरी, 2024 से आर्थिक क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसे में होने वाले नुकसान से बचने के लिए इस माह के अंत तक कुछ कार्यों को जरूर पूरा कर लें। इसमें सबसे जरूरी विलंबित आयकर रिटर्न दाखिल करना है। साथ ही डीमैट और म्यूचुअल फंड खाता में नॉमिनी जोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। इसके अलावा बंद पड़ी यूपीआई आईडी को दोबारा शुरू करना और बैंक लॉकर के नए समझौते पर हस्ताक्षर करने का भी मौका है।
बैंक लॉकर अनुबंध पर हस्ताक्षर अनिवार्य
राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पेमेंट ऐप्स (गूगल-पे, पेटीएम, फोन पे) आदि से उन यूपीआई आईडी को बंद करने के लिए कहा है, जो एक वर्ष से सक्रिय नहीं हैं। यूपीआई के जरिए भुगतान करने वाले ग्राहकों के पास अपनी आईडी को सक्रिय करने के लिए 31 दिसंबर तक मौका है।
आरबीआई के अनुसार, संशोधित बैंक लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने की समयसीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाई गई है। यदि कोई बैंक ग्राहक ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसका लॉकर फ्रीज कर दिया जाएगा। आरबीआई ने अंतिम तारीख के साथ बैंक लॉकर अनुबंध के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। जिन खाताधारकों ने 31 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले बैंक लॉकर अनुबंध जमा किया था, उन्हें एक संशोधित अनुबंध हस्ताक्षर करके अपनी संबंधित बैंक ब्रांच में जमा करना होगा।
1 जनवरी, 2024 से नया सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। दूरसंचार विभाग के अनुसार, ग्राहकों को अब केवाईसी जमा करनी होगी। यानी की पेपर आधारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ ई-केवाईसी करेंगी। हालांकि, नए मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए बाकी नियम वहीं रहेंगे। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 दिसंबर तक दस्तावेजों के जरिए ही सिम कार्ड मिलेंगे।
रुपये का जुर्माना देना होगा 31 दिसंबर से पहले जिन करदाताओं की कुल आय पांच लाख रुपये से कम है