पुनरीक्षित परिणाम घोषित कर नियुक्ति दें: हाईकोर्ट

 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को 2018 की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पुनरीक्षित परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश एक प्रश्न का गलत विकल्प देने के कारण दिया है। कोर्ट ने कहा कि पब्लिक नोटिस जारी कर सफल अभ्यर्थियों का मेडिकल कराकर चयनित होने पर उन्हें रिक्त रह गए 603 पदों पर नियुक्ति दी जाए। यह कार्यवाही छह सप्ताह में पूरी की जाए।



कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का लाभ हाईकोर्ट आने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगा। नियुक्त होने वाले वरिष्ठता श्रेणी में सबसे नीचे रखें जाएं और इन्हें नियुक्ति तिथि से ही वेतन पाने का हक होगा। इस कार्यवाही का पहले से चयनित नियुक्त कांस्टेबलों पर नहीं पड़ेगा।


यह निर्णय न्यायमूर्ति एमके गुप्ता एवं न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने कपिल कुमार व सात अन्य सहित पांच विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करने के एकल पीठ के आदेश को रद्द भी कर दिया है। याची कांस्टेबल भर्ती 2018 में चयनित हुए। उनके कागजात का सत्यापन हुआ।