लखनऊ। राज्य सरकार के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई राहत के संबंध में जारी शासनादेश के बाद एक जनवरी 2023 से महंगाई राहत की दर 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दी गई है। नए आदेश के बाद एक जुलाई 2023 से चार फीसदी महंगाई राहत की एक और किस्त जारी करने की स्वीकृति दी गई है।
पेंशनरों को अब अनुमन्य महंगाई राहत की दर एक जुलाई से 46 फीसदी हो जाएगी। ये आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। दूसरी ओर ये आदेश शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन व पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे। ब्यूरो
पेंशनरों को अब अनुमन्य महंगाई राहत की दर एक जुलाई से 46 फीसदी हो जाएगी। ये आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे। दूसरी ओर ये आदेश शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन व पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे। ब्यूरो