लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की तीन साल की सेवा पर ही अब स्थानांतरण हो सकेगा। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग इसके लिए नई नियमावली तैयार कर रहा है। इसके तहत प्रदेश के करीब 350 सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत 12 हजार शिक्षकों का एकल स्थानांतरण पांच साल के बजाय तीन सालों में ही किया जा सकेगा।
सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग को नए सिरे से स्थानांतरण नियमावली बनाने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि नई नियमावली तैयार होते ही प्रस्ताव तत्काल शासन को भेजें। विभाग को भेजे पत्र में शासन की ओर से यह भी कहा गया है कि चयनित शिक्षकों की तैनाती व्यवस्था एवं एकल स्थानांतरण नियमावली दोनों को सम्मिलित कर एकीकृत नियमावली भेेजें। निदेशक उच्च शिक्षा, ब्रह्मदेव ने कहा कि शिक्षकों की सेवा नियमावली में बदलाव पर शासन विचार कर रहा है।