स्थानांतरण याचिका विशेष ~
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इलाहाबाद एकल पीठ में सरकार द्वारा हलफ़नामा दिया गया कि किसी भी जिले में स्वीकृत पदों की गिनती और स्वीकृति BSA द्वारा की जाती है और इसमें एक केस का हवाला भी दिया था तो उसी क्रम में मेरे द्वारा आपसे अपील की गई थी कि हर एक जिले के DM और BSA से आप जनसूचना माँगे कि कितनी PS और UPS में रिक्तियाँ हैं, कितने शिक्षामित्र और अनुदेशक हैं, वो एक RTI का प्रारूप आपको दिया था।
जैसा कि सचिव द्वारा हलफ़नामा दिया गया था कि DM is solely responsible for the same तो अब जनसूचना अधिकारी DM office से ही दो जगह के जवाब प्राप्त हुए हैं जिनमे कानपुर नगर में तो DIOS को refer कर दिया है और हापुड़ में BSA के अधिकार क्षेत्र का मामला बता दिया है।
कुल मिलाकर ये है कि सरकार की आँखों में चढ़ने के लिए बघेल साहब आनन फ़ानन में निबटा तो दिये लेकिन ये भूल गए कि हक़ीक़त में करना क्या है और कैसे करना है thats apart, लेकिन कोई सोचे कि सृजित पदों को DM देख रहे हैं तो फिर रिक्तियाँ या अन्य चीज़ों के लिए शासन BSA से क्यों माँग रहे हैं DM से ही माँगते न फिर और अगर ये BSA से सूचना माँग रहे हैं तो फिर आम आदमी BSA की RTI पर केस भी न करे।
चलो कोई नही अबकि बार तो कोर्ट ने रिक्तियों का ब्यौरा ही माँगा है और तारीख़ भी परसों की ही है तो देखते हैं अब क्या नया सरकार लाती है।
मैं आपसे एक बार पुनः कह रहा हूँ कि लड़ाई लम्बी है इसलिए RTI and all कार्य करते रहिये, जिन्हें जुड़ना है सम्पर्क करे लेकिन जुड़े वहीं जो लम्बी लड़ाई लड़ने को हर तरीक़े से तैयार हैं ऐसे नहीं कि हाँ बस एकदम से सब करवा दीजिए।
कोर्ट कहचेरी में समय लगता है और इस वक़्त तो आप देख ही रहे हैं कि आपकी उम्मीदों के लिए एकमात्र केस जो कि मेरिट पर है वो लखनऊ बेंच का ही है बाक़ी किसी के पास कुछ नहीं है इधर उधर की बात करने के अलावा, किसी को कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो मुझसे पूछ सकता है।
Himanshu Rana
9927035996