जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सहायक जारी कर सकेंगे


लखनऊ, पंचायत सचिवालय में संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक अब जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी कर दिया है।



प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक और प्रभारी अध्यापक को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत में होने वाली जन्म एवं मृत्यु को सीआरएस पोर्टल पर अंकित किया जाता है। उसी के आधार पर परिवार रजिस्टर को अपडेट किया जाता है। उल्लेखनीय है कि ग्राम स्तर पर जन्म- मृत्यु के सापेक्ष पंजीकरण शत-प्रतिशत नहीं है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव, ग्राम पंचायत) वर्तमान में एक से अधिक पंचायतों में कार्यरत हैं और प्रतिदिन ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रह पाते हैं। वहीं, पंचायत सचिवालय में संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक यह कार्य सुचारु रूप से कर सकते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत में उनकी उपस्थिति नियमित रहती है।