यूपी: बिजली बिल में तीन माह मिलेगी छूट

 यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उन्हें अगले तीन महीनों तक बिजली के बिल में ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) के तहत औसतन 35 पैसा प्रति यूनिट की दर से छूट का लाभ मिलेगा।


बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए इस छूट का लाभ देंगी। कंपनियों की तरफ से पावर कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में श्रेणीवार बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव दाखिल किया है। उम्मीद की जा रही है कि आयोग का आदेश होने पर उपभोक्ताओं को नवंबर से जनवरी के बीच यह लाभ मिलेगा। बुधवार को विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग चेयरमैन अरविंद कुमार से मुलाकात की। जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं को बिजली दरों में छूट का लाभ दिए जाने के कारपोरेशन के प्रस्ताव को जल्द लागू करने की मांग की।



18 से 69 पैसे प्रति यूनिट तक छूट


अवधेश वर्मा के मुताबिक अप्रैल से जून तक पहली तिमाही के लिए बिजली कंपनियों ने 30108 मिलियन यूनिट बिजली खरीद का प्रस्ताव पास कराया था, जबकि इस तिमाही में बिजली कंपनियों को कुल 29838 मिलियन यूनिट बिजली ही खरीदनी पड़ी। कम बिजली खरीदने की वजह से 1055 करोड़ रुपये शेष बच गया। इसी धनराशि का लाभ विद्युत दरों में तीन महीने तक कमी कर उपभोक्ताओं को दिया जाना है। श्रेणीवार इस छूट का लाभ 18 पैसे से लेकर 69 पैसे प्रति यूनिट तक की दर से उपभोक्ताओं को मिलेगा।


पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 की चारों तिमाही में ईंधन अधिभार वृद्धि का प्रस्ताव पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने नियामक आयोग में दाखिल किया था। इन चारों प्रस्ताव को आयोग ने अनुमोदित नहीं किया था। अनुमोदन मिला होता तो 2022-23 की पहली तिमाही में 35 पैसा, दूसरी तिमाही में 12 पैसा, तीसरी तिमाही में 57 पैसा और चौथी तिमाही में 61 पैसा प्रति यूनिट बिजली दरों में वृद्धि का भार बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ता। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में ही 35 पैसा प्रति यूनिट बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने आयोग में दाखिल किया है।


ग्रामीण अनमीटर्ड वाले उपभोक्ताओं को लाभ

ग्रामीण घरेलू आनमीटर्ड जिनसे अभी 500 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह लिया जाता है उनकी बिजली दरों में प्रति माह 50.90 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह का लाभ होगा। वहीं किसानों को 48.43 रुपये प्रति हॉर्स पावर का फायदा होगा।


इसलिए मिल रही छूट

विद्युत नियामक आयोग के नियम के मुताबिक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही पर ईंधन अधिभार शुल्क पर याचिका दाखिल करनी होती है। केंद्र सरकार द्वारा जो कानून पारित किया गया है, उसके हिसाब से वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह ईंधन अधिभार कानून स्वत लागू होगा। कानून अभी बिजली कंपनियों के लिए लागू नहीं किया गया है।