इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाई जाए। कोर्ट ने इस मामले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई एक्ट) की धारा 27 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
शिक्षकों से बीएलओ का काम लिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका निस्तारित करते हुए कोर्ट ने याचीगण के संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षकों का प्रत्यावेदन नियमानुसार निस्तारित करें और आरटीई एक्ट के प्रावधानों से इतर उनसे कोई काम न लिया जाए।
अनुराग सिंह और 17 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने सुनवाई की। याचिका
पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा ने पक्ष रखा।