मुजफ्फरनगर। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के करीब 12 मरदसों को नोटिस दिया गया। जिनसे उनकी मान्यता को लेकर जवाब मांगते हुए बीएसए कार्यालय पर मान्यता के अभिलेख जमा कराने का निर्देश दिया गया। गैर मान्यता मदरसे के संचालन पर प्रतिदिन दस हजार रुपये जुर्माना लगाने की भी बात कही गई। दीनी तालीम देने वाले मदरसों को पुरकाजी के खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति प्रकाश तिवारी ने नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा कि अगर उनका मदरसा निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की धारा 18 के अनुसार मान्यता प्राप्त है, तो वह मदरसे की मान्यता संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराएं। यदि कोई मदरसा बिना मान्यता के पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।