21 September 2023

69000 भर्ती में चयनित शिक्षकों ने स्वयं हाईकोर्ट में की थी याचिका


69000 भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों ने छह महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण कराने के लिए स्वयं हाईकोर्ट में याचिका की थी। हाईकोर्ट ने 27 अप्रैल 2022 को साफ किया था कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्रीधारी शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को छह महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसके बावजूद प्रशिक्षण नहीं कराया जा सका।