लखनऊ, । केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। नियुक्ति विभाग ने कहा है कि एक अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन पर जिन्हें भी नौकरी मिली है, वे नई पेंशन पाने के हकदार होंगे। उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती है।
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने तीन मार्च 2023 को राज्यों को पत्र भेजा था। इसमें केंद्रीय सेवा के कर्मियों के लिए एक अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर बाद में भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने की बात कही गई थी। इसके आधार पर राज्य अगर चाहे तो वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए विचार कर सकता है।
नियुक्ति विभाग ने इस पर स्थिति साफ की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में लागू की गई व्यवस्थाओं को राज्य सरकार अपने यहां शत-प्रतिशत लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य के वित्त विभाग ने 28 मार्च 2005 और 16 अप्रैल 2019 को जारी अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले कर्मी नई पेंशन योजना में आएंगे
नियुक्ति विभाग ने इस पर स्थिति साफ की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में लागू की गई व्यवस्थाओं को राज्य सरकार अपने यहां शत-प्रतिशत लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य के वित्त विभाग ने 28 मार्च 2005 और 16 अप्रैल 2019 को जारी अधिसूचना में यह प्रावधान किया गया है कि एक अप्रैल 2005 या उसके बाद कार्यग्रहण करने वाले कर्मी नई पेंशन योजना में आएंगे