ब्रिज कोर्स के सम्बन्ध में


विपक्षीगणों ने कोई प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। उपरोक्त के मद्देनजर, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, इस याचिका को आगे लंबित रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। *याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है क्योंकि वे नियुक्त होने के बाद छह महीने के ब्रिज कोर्स का इंतजार कर रहे थे और जब यह पूरा नहीं हुआ तो वे इस न्यायालय के समक्ष आए हैं।* अब, सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद ने 25.04.2022 को राज्य सरकार को पत्र लिखा है और मामला राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि *याचिकाकर्ताओं और अन्य* के लिए उक्त छह महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त होने से पहले या उससे पहले आयोजित किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है तो याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसी भी स्थिति में, ब्रिज कोर्स को सरकार या बोर्ड द्वारा संचालित करना होगा, जैसा भी याचिकाकर्ताओं के लिए मामला हो। इन टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।