प्रदेश के 69 हजार शिक्षक भर्ती की महिला अभ्यर्थियों के स्थानांतरण पर रोक लगाए जाने का प्रकरण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया। रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां ने मामले में आयोग में शिकायत दर्ज करायी है।
सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के मढैयान नादरबाग निवासी डीके फाउंडेशन आफ फ्रीडम एंड जस्टिस के डायरेक्टर दानिश खां ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है कि जिसमें कहा है कि 2022 के शासनादेशानुसार महिला अभ्यर्थी के लिए दो वर्ष और पुरुष अभ्यर्थी के लिए पांच वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होना निर्धारित किया गया। 69 हजार शिक्षक भर्ती की महिला अभ्यर्थी दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ही स्थानांतरण योग्य हुई औरपरिषद द्वारा निर्धारित पोर्टल के माध्यम से निर्धारित भारांक और सत्यापन के बाद ही उनका स्थानांतरण हुआ।
कोर्ट एवं शासन द्वारा किसी तरह की रोक का कोई आदेश भी नहीं हुआ लेकिन परिषद ने ही 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहेविशेष वाद की भविष्य की संभावनाओं पर आश्रित होकर महिला अभ्यर्थियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी और उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है
कोर्ट एवं शासन द्वारा किसी तरह की रोक का कोई आदेश भी नहीं हुआ लेकिन परिषद ने ही 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहेविशेष वाद की भविष्य की संभावनाओं पर आश्रित होकर महिला अभ्यर्थियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी और उनको कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है