बेसिक शिक्षकों की 72,825 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकला और वह 2012 में निरस्त हो गई। जिलेवार भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने कई-कई जिलों में आवेदन किए। ऐसे में आवेदन शुल्क भी हर जिले में जमा किया लेकिन वह आज तक वापस नहीं किया गया। अब हाई कोर्ट लगातार आदेश दे रहा है। उसके बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग उनकी फीस वापस नहीं कर पा रहा। विभाग के आला अफसर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) से हिसाब मांग रहे हैं। डायट अभी हिसाब ही नहीं दे पा रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि शुल्क वापसी की राह अभी आसान नहीं है।
यह है मामला
बेसिक शिक्षकों के 72,825 पदों के लिए 2012 में सपा सरकार में विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए जिलेवार आवेदन मांगे गए थे। ऐसे में अभ्यर्थियों ने कई जिलों में आवेदन किए थे। ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने 40-45 जिलों में आवेदन किया था। विज्ञापन में त्रुटि होने के कारण ये भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई थी। उसके बाद नए सिरे से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया लेकिन पहले आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से ली गई
फीस आज तक वापस नहीं की गई।