उत्तर प्रदेश में 01 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले नवीन पेंशन से आच्छादित होगें


उत्तर प्रदेश में 01 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले नवीन पेंशन से आच्छादित होगें