शासनादेश संख्या 1023/68-52019 द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के निरीक्षण एवं सुरक्षा-संरक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करते हुए जनपदीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह में
किये जाने वाले निरीक्षण की संख्या निर्धारित की गयी है।
उक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) अपने मण्डल / जनपद / विकासखण्ड में स्थित समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका
विद्यालयों का गहन निरीक्षण कर एक सप्ताह के अन्दर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायें। उक्त निरीक्षण / पर्यवेक्षण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से सम्बन्धित बिन्दु निम्नवत् हैं:-
1. उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में निर्माण की प्रगति ( प्रारूप-1) 2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं की स्थिति ( प्रारूप-2)
3. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में विभिन्न पंजिकाओं के रख-रखाव की स्थिति ( प्रारूप - 3) 4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्टाफ की उपस्थिति
5. छात्राओं के नामांकन की स्थिति
6. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिकाओं की उपस्थिति
7. मेन्यू के अनुसार भोजन
8. पठन-पाठन का स्तर, स्वाध्याय आदि की स्थिति 9. खान एकेडमी के माध्यम से गणित प्रशिक्षण की स्थिति
10. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के शैक्षिक / भौतिक परिवेश की स्थिति एवं सुधार
हेतु टिप्पणी
11. निरीक्षण तिथि से पूर्व 03 दिनों की सी०सी०टी०वी० फुटेज का अवलोकन एवं सम्बन्धित टिप्पणी
12. राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक के०जी०बी०वी० / 1891 /2023-24 दिनांक 16-5-2023 द्वारा प्रेषित एक शब्द एक सूत्र गतिविधि के सम्बन्ध में प्रेषित निर्देशों का अनुपालन।