कैबिनेट ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए सहमति प्रदान कर दी है।
मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद अब सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की ओर से सेवानृवित्ति का विकल्प नहीं भरे जाने के बावजूद भी उनकी असमय मृत्यु होने की दशा में उनके परिवार को ग्रेच्युटी मिलेगी। विदित हो कि शिक्षकों को 60 या 62 साल में रिटायरमेंट का विकल्प भरना होता है। जो 62 साल का विकल्प भरते हैं, उनको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता।