स्थानांतरित शिक्षकों को कार्यमुक्त किये जाने के संबंध में बीएसए ने जारी किया निर्देश जारी,देखें पत्र
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-832/68-5-2023-133/2022, दिनांक 02.06.2023 एवं सचिव उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज महोदय के पत्रांक / बै०शि०प०/10598-693/2023-24 दिनांक 08.06.2023 एंव पत्रांक / बे०शि०प०/ 12739-817/2023-24 दिनांक 16.06.2023 के द्वारा शैक्षिक मंत्र 2023-24 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसे शिक्षक / शिक्षिकायें जिनके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया गया। तत्पश्चात उनका अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण जनपद कन्नौज से अन्यत्र जनपद के लिये हो गया है। ऐसे शिक्षक / शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त किये जाने हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश दिये जाते है:-
1- ऐसे शिक्षक / शिक्षिकायें जिनके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया गया। तत्पश्चात उनका अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण जनपद कन्नौज से अन्यत्र जनपद के लिये हुआ है। वह जनपद कन्नौज से कार्यमुक्त होने हेतु 04 पत्रावलियों निम्नांकित पत्राजातों के साथ तैयार करेगें:-
1. शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु किये गये आलेलाईन आवेदन पत्र की छायाप्रति ।
2. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु निर्धारित बेवसाईट से प्राप्त अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की सूची की प्रति ।
3. हाईस्कूल, इण्टर स्नातक, बी०टी०सी०/वि०बी०टी०सी०/ बी०एड०/ टी०ई०टी० / सुपरटेट आदि समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति 4. जाति/ निवास प्रमाण पत्र / स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी / दिव्यांग प्रमाणपत्र की छायाप्रति ।
5. नियुक्ति पत्र / पदोन्नित पत्र, स्थानान्तरण आदेश कार्यभार ग्रहण आदेश, कार्यमुक्त आदेश की छायाप्रति । हो, की छायाप्रति ।
6. वेतन कटौती / निलम्बन, बहाली यदि कोई हुई 7. प्रथम वेतन भुगतान आदेश की छायाप्रति ।
8. एरियर वेतन भुगतान आदेश की छायाप्रति । 9. विद्यालय से आदेय प्रमाण पत्र ।
10. बैंक से नोड्यूज प्रमाण पत्र (जिस बैंक से वेतन आहरित हो रहा हो)
11. बैंक पास बुक, आधार कार्ड एंव पेनकार्ड की छायाप्रति ।
12. सम्बन्धित अध्यापक से 10 रूपये का नोटरी शपथ-पत्र फोटोयुक्त इस आशय का लें कि उनका स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र एंव नगर क्षेत्र से नगर क्षेत्र में हुआ है तथा सन्दर्भित शासनादेश के अनुसार स्थानान्तरण के पश्चात स्थानीय निकाय संवर्ग की ज्येष्ठता कम में कनिष्ठतम होगा।
13. अन्य प्रमाण पत्र जो आवश्यक हो ।
2- सबसे पहले सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका अपने कार्यरत विद्यालय से कार्यमुक्त होंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा कार्यमुक्त करते समय पत्रव्यवहार पंजिका में अंकन करेगें तथा पत्रव्यवहार पंजिका के क्रमांक का उल्लेख करेंगें तथा एक पत्रावली विद्यालय के प्र0अ0 के द्वारा अपने पास सुरक्षित रखी जायेगी।
3- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण सूची में अंकित प्रत्येक शिक्षक / शिक्षिकों को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी
अपने स्तर से कार्यमुक्त करते हुये जनपद स्तर हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के डिस्पैच पंजिका का नम्बर कार्यमुक्त आदेश पर अंकित किया जायेगा। 4 खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा एक पत्रावली अपने पास रोक ली जायेगी। शेष दोनो पत्रावलियों पर अपने हस्ताक्षर व मुहर लगाकर सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका की फोटो प्रमाणित करते हुये खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने विकास खण्ड से जनपद हेतु कार्यमुक्त करेगे।
5- पदानवत होने वाले अध्यापको को नियमानुसार पदानवत की कार्यवाही होने के पश्चात कार्यमुक्त करें।
6-जिन शिक्षक / शिक्षिकाओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही गतिमान हो, उन्हें किसी भी दशा में कार्यमुक्त
न करें।
7- कार्यमुक्त होने वाले अध्यापकों की कार्यमुक्ति के पश्चात मूल सेवा पुस्तिका व अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण
पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
8- खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से कार्यमुक्त होने के पश्चात सम्बन्धित शिक्षक / शिक्षिका दो प्रतियों में पत्रावली एंव बी०टी०सी / विशिष्ट बी०टी०सी० का मूल अंकपत्र / प्रमाण पत्र सहित कार्यालय में जमा करेंगे ताकि सम्बन्धित को ससमय से इस कार्यालय / जनपद से कार्यमुक्त किया जा सके।
9- अन्तर्जपदीय स्थानान्तरण सूची में अंकित प्रत्येक शिक्षक / शिक्षिका को अपने स्तर से कार्यमुक्त करते हुये जनपद स्तर हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
विशेष नोट -पॉइंट नंबर 03
_अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण सूची में अंकित *प्रत्येक शिक्षक/ शिक्षिकों को सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से कार्यमुक्त करते हुये जनपद स्तर हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।* खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के विरच पजिका का नम्बर कार्यमुक्त आदेश पर अंकित किया जायेगा।_