अयोध्या । दिव्यांग शिक्षिका की नौकरी हथियाने के लिए देवर के साथ मिलकर उसकी हत्या कर देने के मामले में पति व देवर को दोषी पाते हुए कोर्ट ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 50 हजार जुर्माना भी लगाया है। फैसला अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट नूरी अंसार की अदालत से बुधवार को हुआ।
डीजीसी क्रिमिनल रामकृष्ण तिवारी व एडीजीसी सतीश चंद्र देवरस ने बताया कि घटना 27 अप्रैल 2021 की है।
पूराकलंदर थाना क्षेत्र के रामपुर सरधा निवासी संदीप सिंह ने अपनी बहन बबली की शादी अनिल कुमार सिंह निवासी नारा अढनपुर थाना हलियापुर जनपद अमेठी के साथ की थी। बबली दिव्यांग थी और जिले के जूनियर हाईस्कूल उसरू में अध्यापिका थी। वह जनौरा के परसराम नगर में रहती थी। उसका पति अनिल बेरोजगार था । अनिल के पैतृक गांव का रहने वाला राहुल भी जनौरा स्थित आवास में रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता था । इसका वह विरोध करती थी। घटना वाले दिन अनिल कुमार बबली के बेटे कुंज को उसके ननिहाल छोड़ आए और विवाहिता की हत्या कर दी। हत्या भूतल पर की और साक्ष्य मिटाने के लिए उसे दूसरी मंजिल पर छोड़ आए। इसकी जानकारी होने पर संदीप ने एफआईआर दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंगलवार को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अनिल घटना के समय से ही जेल में बंद है। (संवाद)
पॉक्सो एक्ट में दो को 20 साल की सजा... अयोध्या । पूराकलंदर थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी को बहला-फुसलाकर अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दो युवकों को 20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। प्रत्येक पर 27 हजार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। फैसला अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभिषेक कुमार बगड़िया की अदालत से बुधवार को हुआ।