उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में ।
शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक / शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय *स्थानान्तरण प्रक्रिया में भारांक प्राप्त कर स्थानान्तरित शिक्षक / शिक्षिका को कार्यमुक्त किये जाने से पूर्व उपर्युक्त शासनादेश द्वारा गठित समिति से भारांक हेतु प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों / अभिलेखों का सत्यापन कराने के निर्देश दिये गये है।* शासनादेश दिनांक 29.06.2023 के प्रस्तर 03 द्वारा निम्नवत् समिति गठित की गयी है:-
1- मुख्या विकास अधिकारी-
2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी-
3- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय-
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
5- जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जिला स्तरीय अधिकारी
शासनादेश दिनांक 29.06.2023 के प्रस्तर-5 में निहित प्राविधानानुसार शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा फर्जी व कूटरचित साक्ष्य प्रमाण पत्र व अभिलेख के आधार पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में भारांक का लाभ प्राप्त किये जाने पर यदि प्रस्तुत साक्ष्य / अभिलेख फर्जी / कूटरचित पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा उनका स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
शासनादेश दिनांक 29.06.2023 एवं परिषद के पत्र दिनांक 28.06.2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के आलोक में *तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए वरीयता अंक प्राप्त कर स्थानान्तरण का लाभ लेने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका के साक्ष्यों एवं अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त दिनांक 02.07.2023 तक कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।*