प्राइमरी में चयन नहीं तो करें निरस्त


प्रयागराज। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक के छह जून के आदेश में संशोधन किया गया है। शासनादेश में लिखा था कि यदि चयन की कार्यवाही प्रस्तावित हो तो उसे भी किसी दशा में पूर्ण न किया जाए। अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) अनिल भूषण चतुर्वेदी ने 27 जून को मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है किायन की कार्यवाही प्रस्तावित हो किन्तु पूर्ण न हुई हो तो उसे निरस्त कर दिया जाए।