मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला सत्र 2023-24 के लिए नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे।
बैठक में बनाई जाने वाली सड़कों के किनारे जमीन के नीचे पेयजल और सीवर की पाइपलाइन बिछाने, टेलीफोन के तार, ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए अब डक्ट का प्रावधान करना जरूरी होगा। राज्य सरकार इसके लिए डक्ट नीति को मंजूरी दे दी है। बैठक में कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
बैठक इन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति:
- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबध में प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।
- उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2018 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति - 2019 में संशोधन के संबंध में सहमति दी गई है।
भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति दी गई है।
- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में सहमति दी गई है।