लखनऊ। प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों को दिए जाने वाले विभिन्न तरह के अवकाश लेने की व्यवस्था का सरलीकरण किया है। वर्तमान में किसी भी तरह के अवकाश लेने पर लिए जाने वाले शपथ पत्र (स्टांप ) की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा प्रतिकर व पढ़ाई के लिए मिलने वाले अवकाश को समाप्त कर दिया है।
विभाग में वर्तमान में किसी तरह की छुट्टी के लिए स्टांप पेपर पर शपथ पत्र लिया जा रहा है। इस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। वहीं चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए पहले अधिकृत (सरकारी) चिकित्सक ही मान्य थे, इसे संशोधित करते हुए अब सभी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल कर लिया गया है। इसी तरह बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) एक बार में स्वीकृत करने के लिए अधिकतम दिन तय नहीं था। इसमें एक बार में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी तय की गई है। चुनाव, जनगणना, बोर्ड परीक्षा आदि से जुड़े मामलों में
खंड शिक्षा अधिकारी/ बीएसए अपने स्तर से निर्णय लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को गर्मी व जाड़े की छुट्टी में शासन की ओर से अधिकृत अधिकारी के आदेश पर अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश (छुट्टी के दिनों में ड्यूटी के एवज में दिया जाने वाला अवकाश) व शिक्षा अवकाश मान्य नहीं होगा।
खंड शिक्षा अधिकारी/ बीएसए अपने स्तर से निर्णय लेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ऋषिकेश दुबे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को गर्मी व जाड़े की छुट्टी में शासन की ओर से अधिकृत अधिकारी के आदेश पर अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि परिषदीय विद्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों को निर्बंधित अवकाश, प्रतिकर अवकाश (छुट्टी के दिनों में ड्यूटी के एवज में दिया जाने वाला अवकाश) व शिक्षा अवकाश मान्य नहीं होगा।