आयकर विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ शिकंजा कसने जा रहा है, जिन्होंने अब तक आयकर नोटिस का जवाब नहीं दिया है। विभाग ऐसे आय करदाताओं के खिलाफ अनिवार्य जांच शुरू करेगा। विभाग ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के मुताबिक ऐसे मामलों जहां, आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत भेजे गए नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न दाखिल नहीं दिया गया है, उन्हें नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा। इस धारा के तहत कर अधिकारी नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांग सकता है।
दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिकारी आय में विसंगतियों के बारे में आयकरदाताओं को 30 जून तक नए नोटिस भी भेजेंगे। ये नोटिस आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत जारी किए जाएंगे। इसके बाद आयकरदाता को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे।