पदोन्नति में टेट ना लागू करने के संबंध में बिंदु


पदोन्नति में टेट ना लागू करने के संबंध में बिंदु


*1* NCTE की गाइडलाइंस 23 अगस्त 2010 के बाद जारी हुई और 2011 में लागू हुई पूर्व में नियुक्त शिक्षक बिना टेट के नियुक्त हुए। इस आधार पर ये हर स्तर से TET मुक्त रहेंगे और जो बाद में नियुक्त है वो भी टेट मुक्त रहेंगे कारण पदोन्नति बिना टेट की ही हुई है सभी की।


2 टेट एक पात्रता परीक्षा है ना कि पदोन्नति ने लागू करने के लिए अनिवार्यता।

3 बहुत से जिलों में 2016 तक की पदोन्नति हो चुकी है जिसमें टेट शब्द था ही नहीं ना पदोन्नति में इसका जिक्र किया गया इस स्थिति में अब बहुत से जिले बचे हैं जो 2008 से लेकर अभी तक पदोन्नति से वंचित है क्या इस स्थिति में पदोन्नति पा चुके शिक्षकों को रिवर्ड किया जाएगा।

4 यदि प्रमोशन की योग्यता टेट है तो फिर वरिष्टता और सेवा अवधि का क्या मतलब फिर। फिर जिस दिन शिक्षक नियुक्ति पाए उसके अगले दिन से टेट करके प्रमोशन ले ले।

5 वरिष्ठ प्रवक्ता डाइट प्रचार्य बनने के लिए कौन सी परीक्षा देता है। एवम Gic प्रवक्ता प्रिंसिपल बनने के लिए कौन सी परीक्षा देता है। सिर्फ शिक्षा विभाग में ही नहीं, PCS की परीक्षा पास करके प्रोन्नति के आधार पर IAS officers के पद CDO , DM आदि पदों पर अनुभव के आधार पर प्रमोशन मिलता है, पुलिस विभाग में एक दीवान अनुभव के आधार पर थानेदार के पद पर प्रोन्नति पाता है,इस प्रकार बहुत उदाहरण हैं। आदि तो बेसिक में क्यों।

6 सभी विभागों में उच्च पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया अनुभव के आधार पर होती है, न कि पदोन्नति पद के लिए आयोजित नियुक्ति प्रक्रिया की परीक्षा पास करके , कई विभागों का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है।
सभी शिक्षकों को 5+ वर्ष का अनुभव है, अतः विभाग हमें प्रोन्नत दे, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय का "प्रधानाध्यापक" पद हो (जो कि RTE ACT के अनुसार रिक्त नहीं हैं, क्योंकि नई नीति के अनुसार 150 छात्र संख्या वाले विद्यालय में ही प्रधानाध्यापक का पद हो सकता है।) अथवा जूनियर हाईस्कूल के "सहायक अध्यापक" का पद हो। विभाग को हमें वरीयता सूची के अनुसार प्रोन्नति देनी चाहिए।
जब विभाग म्यूचुअल स्थानांतरण व समायोजन के G.O. के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक पद पर वगैर जूनियर टेट के समायोजित कर सकता है,फिर प्रोन्नति प्रक्रिया में ही जूनियर टेट की वाध्यता क्यूं ?

7 प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक दोनों का कैडर समान है दोनों आपस में कभी भी म्यूचुअल स्थानांतरण समायोजन आदि के दायरे में आकर करवा सकते हैं या विभाग करता है तो बताना यह है बिना टेट के प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक को विभाग जूनियर सहायक के समायोजित करता है तो पदोन्नति में जूनियर लागू किस आधार पर होगा।