HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 36
Case :- WRIT - A No. - 69714 of 2015
Petitioner :- Sunil Kumar Dubey And 46 Others
Respondent :- State Of U.P. And 13 Others
Counsel for Petitioner :- Mukesh Kumar Singh,A.Khare,Ashok Khare
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Anup Dhar Dubey,Arvind Prabodh Dubey,Pranesh Dutt Tripathi,Satyendra Kumar Mishra,Sunil Kumar Singh,Vinay Kumar Rai,Yogendra Kumar Srivastava
Hon'ble Mrs. Sunita Agarwal,J.
1. Heard Sri Ashok Khare learned Senior Advocate assisted by Sri Mukesh Kumar Singh learned Advocate for the petitioner, Sri Pranesh Dutt Tripathi learned Advocate for the respondent no. 4. Sri Arvind Prabodh Dubey learned Advocate has put in appearance on behalf of the respondent no. 5 and Sri Anup Dhar Dubey and Sri Yogendra Kumar Srivastava learned Advocates appear on behalf of respondent nos. 8 to 11.
2. The present writ petition has been filed by 47 persons working on the post of Assistant Teacher, Senior Basic School/Headmaster, Junior Basic School (both carrying the same pay scale), seeking for quashing of the promotion orders dated 31.7.2015 for granting promotion to the post of Headmaster, Senior Basic School to a total number of 437 persons. Further, prayer is to direct the respondents to redetermine the seniority position of the petitioners herein from the date of their substantive appointment and not from the date of joining on the post of Assistant Teacher, Junior Basic School.
3. The private respondent nos. 5 to 14 are impleaded in representative capacity to represent the promotees, who were granted promotion on the post of Headmaster, Senior Basic School on 31.7.2015.
4. Sri Anup Dhar Dubey and Sri Yogendra Kumar Srivastava learned Advocates appearing on behalf of respondent nos. 8 to 11 and have filed a counter affidavit on their behalf. Respondent no. 5 is represented by Sri Arvind Prabodh Dubey learned Advocate who had filed his Vakalatnama on 15.7.2019.
5. The facts in brief relevant to decide the controversy at hand are that total 208 candidates were issued appointment letters in District Kushinagar on 25.11.1999 for appointment as Assistant Teacher in Junior Basic School after completion of Special B.T.C. Training Course-1999, after getting certificate dated 25.10.1999 as successful candidates. There is no dispute about the date of issuance of the appointment letters to the petitioners herein, which is 25.11.1999 in case of all the candidates including the petitioners and the respondents herein. It is also admitted that 15 days time was provided to the candidates to join the post of Assistant Teacher in Junior Basic School.
6. The petitioners being teachers working in the schools run by Basic Education Board, their recruitment is governed by the provisions of U.P. Basic Education (Teachers Service) Rules 1981 (hereinafter referred to as "the Rules, 1981"). The appointing authority for all categories of posts under the Rules, 1981 is the Basic Education Officer of the concerned district.
7. In paragraphs '17' and '18' of the writ petition, it is contended that total 208 candidates had joined on different dates after receipt of the appointment letters dated 25.11.1999. The last batch of the candidates had joined on 10.12.1999. The petitioners herein joined the post of Assistant Teachers in Junior Basic School of District Kushinagar between 3.12.1999 and 7.12.1999.
8. It is stated in paragraph '19' of the writ petition that out of total 208 candidates as stated above, only 172 persons including the petitioners herein were in service on the date of filing of the writ petition.
9. It is then contended that all Assistant Teachers, Junior Basic School (including the petitioners herein) who were appointed by the orders dated 25.11.1999 were promoted to the post of Headmaster, Junior Basic School/Assistant Teacher, Senior Basic School. These promotions were made in two bulk.
10. All teachers who belonged to Scheduled Castes and Scheduled Tribes category were granted promotion on 30.6.2004 while the remaining teachers including the candidates belonging to Other Backward Classes were granted promotion on 27.7.2007.
11. Pursuant to the aforesaid promotion orders, all promotees including the petitioners herein had joined forthwith and started working on the promoted post. There was no dispute with regard to interse seniority of the Assistant Teachers in District Kushinagar at that point of time, since all the persons who were appointed on 25.11.1999 to the posts of Assistant Teachers in Junior Basic Schools were promoted on the same day to the post of Headmasters, Junior Basic School/Assistant Teacher, Senior Basic School (both posts carrying the same pay scale) and further for the fact that the said post is 100% promotional. It is contended that there exist total number of 565 Senior Basic Schools in District Kushinagar and consequently the same number of posts of the Headmaster.
12. The dispute arose when promotion exercise to the post of Headmaster in Senior Basic Schools was undertaken in the year 2015 with the circulation of a provisional seniority list of Headmasters, Junior Basic School/Assistant Teachers, Senior Basic School.
13. It is contended that prior to the year 2015, a provisional seniority list dated 15.7.2010 was circulated by the District Basic Education Officer, Kushinagar. But since the said seniority list did not include the names of teachers appointed on 25.11.1999 and was limited to the appointees uptil the year 1992, there was no question of raising any dispute by the petitioners. No final seniority list was published, thereafter, nor any promotion had been done till the year 2013. Fresh proceeding for promotion was initiated in the year 2013 with the publication of a provisional seniority list which included the names of the petitioners. A copy of the said seniority list is appended as Annexure '9' to the writ petition to assert that the said seniority list referred both the dates of first appointment and joining separately under different columns, but seniority had been fixed from the date of joining of individual candidates. Objections were filed but no final seniority list was published by the District Basic Education Officer. Certain promotions were made to the posts of Headmaster, Senior Basic Schools but since they were limited to the candidates appointed prior to 25.11.1999 as Assistant Teacher, Junior Basic School and no teacher appointed on 25.11.1999 was promoted in the year 2013, there was no question of raising any dispute.
14. It is further contended that the petitioners sought information under Right to Information Act in the year 2013 but the same was not properly replied and copy of district-wise seniority list as demanded by the petitioners was not supplied to them at that point of time.
15. Be that as it may, on 12.6.2015, the District Basic Education Officer, Kushinagar circulated a provisional seniority list of Headmaster, Junior Basic School and Assistant Teacher, Senior Basic School inviting objections against the same. A copy of the list has been appended as Annexure '14' to the writ petition.
16. The names of appointees on the post of Assistant Teacher in Junior Basic School on 25.11.1999 (including the petitioners herein) are found in the said list.
17. A perusal of the said list indicates that the date of joining of individual candidates has been treated to be the date of their substantive appointment while determining their interse seniority.
18. The submission is that the petitioners herein had filed objection dated 17.6.2015 against the erroneous determination of interse seniority but without taking any decision on the said objections, without publication of final seniority list, promotion orders dated 31.7.2015 granting promotion to a total number of 437 persons as Headmaster, Senior Basic School, had been issued. The cause of action for filing the present writ petition arose on account of the said action of the respondents.
19. The submission of learned Senior Counsel for the petitioners is that the determination of seniority of candidates under Rule 22 of the Rules, 1981 has to be made from the date of their appointment in a substantive vacancy. As all candidates who were appointed on the post of Assistant Teachers in Junior Basic School on 25.11.1999 were promoted on the same date to the post of Assistant Teacher in Senior Basic School/Headmaster, Junior Basic School, there cannot be any change in their interse seniority, which has to be determined from the date of their initial appointment in service on substantive post. That means interse seniority of all such appointees has to be determined from the date of their initial appointment i.e. 25.11.1999. The entire exercise of promotion in question, therefore, is contrary to the Rules, 1981.
20. These submissions are repelled by Sri Pranesh Dutt Tripathi learned Advocate for the respondent no. 4 from the averments made in the counter affidavit filed on behalf of the District Basic Education Officer.
21. Reference has been made to paragraphs '6' to '8' of the counter affidavit to state that seniority of Assistant Teachers in District Kushinagar had been determined on the basis of date of their joining and based on the said seniority list, promotions were granted to the post of Headmaster, Junior Basic School/Assistant Teacher, Senior Basic School in the years 2004 and 2007, when all the petitioners were also promoted. No objection had been raised by the petitioners against the said seniority list prepared on the basis of date of their joining. In the year 2015, the seniority list of Headmaster, Junior Basic School and Assistant Teacher, Senior Basic School was again circulated in all 14 blocks of District Kushinagar and objections were invited.
22. After decision on all objections, final seniority list was published and, thereafter, 626 Assistant Teachers had been called for counselling held between 11.2.2015 and 14.7.2015. The petitioners herein had also participated in the counselling process. They cannot be allowed to turn around to challenge the seniority list or the promotion orders, once they acquiesced with the fact of interse seniority of the Assistant Teachers in District Kushinagar. All teachers from serial no. 1 to 473 from the said seniority list promoted to the post of Headmaster in Senior Basic School are senior to the petitioners and there is no infirmity in consideration of the date of the joining and date of birth of the respective candidates for the purpose of determination of their interse seniority.
23. As the petitioners did not challenge the promotion exercise conducted in the years 2004 and 2007 and participated in the promotion exercise held in the year 2015, the challenge to the seniority list published in the year 2015 cannot be entertained.
24. Having heard learned counsel for the parties and perused the record, before entering into the controversy at hand, it would be appropriate to go through the scheme of the Rules, 1981, which provides for recruitment, promotion, seniority of Assistant Teachers in Basic Schools run by Basic Education Board.
25. The U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981 (Rules 1981) have been framed by the Governor in exercise of powers under sub-section (1) of Section 19 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972 (hereinafter referred to as "the Act, 1972").
26. The 'Basic School' as defined in Rule 2(c) of the Rules, 1981 means a school where instructions from class I to VIII are imparted. 'Junior Basic School' as per Rule 2(h) means a Basic School where instructions from Classe I to V are imparted. 'Nursery School' as per Rule 2(j) means a school in which children ordinarily of the age up to six years and taught in classes lower than class I. 'Senior Basic School' means a Basic School where instructions from Class VI to VIII are imparted. As per Rule 2(o), 'Teacher' means a person employed for imparting instructions in Nursery Schools, Basic Schools, Junior Basic Schools, or Senior Basic Schools.
27. Part II of the Rules, 1981 provides for 'cadre and strength' of the service.
Rule 4 as contained in Part II of the Rules, 1981 reads as under:-
"4. Strength of the Service. - (1) There shall be separate cadres of service under these rules for each local area.
(2) The strength of the cadre of the teaching staff pertaining to a local area and the number of the posts in the cadre shall be such as may be determined by the Board from time to time with the previous approval of the State Government :
Provided that the appointing authority may leave unfilled or the Board may hold in abeyance and post or class of posts without thereby entitling any person to compensation :
Provided further that the Board may, with the previous approval of the State Government, create from lime to time such number of temporary posts as it may deem fit."
Rule 5 in Part III of the Rules, 1981 provides for the 'Source of Recruitment' and reads as under:-
"5. Sources of recruitment. - The mode of recruitment to the various categories of posts mentioned below shall be as follows :
(a)
(i) Mistresses of Nursery Schools
By direct recruitment as provided in Rules 14 and 15;
(ii) Assistant Masters and Assistant Mistresses of Junior Basic Schools
(b)
(i) Headmistresses of Nursery Schools
By promotion as provided in Rule 18;
(ii) Head Masters and Head Mistresses of Junior Basic Schools
By promotion as provided in Rule 18;
(iii) Assistant Masters of Senior Basic Schools
By promotion as provided in Rule 18;
(iv) Assistant Mistresses of Senior Basic Schools
By promotion as provided in Rule 18;
(v) Head Masters of Senior Basic Schools
By promotion as provided in Rule 18;
(vi) Head Mistresses of Senior Basic Schools
By promotion as provided in Rule 18;
Provided that if suitable candidates are not available for promotion to the posts mentioned at (iii) and (iv) above, appointment may be made by direct recruitment in the manner laid down in Rule 15."
28. A careful reading of Rules 4 and 5 together shows that there is one cadre of service which is Basic Education Teacher local area-wise. Meaning thereby, in one local area there is only one cadre. Different categories of posts i.e. Assistant Teacher (Junior Basic School), Assistant Teacher (Senior Basic School), Head Master (Junior Basic School) and Headmaster (Senior Basic School) are kept in one cadre of the local area in which they are appointed. The hierarchy of posts, however, is relevant for the purpose of promotion to the posts of Headmaster, Junior Basic School/Assistant Teacher, Senior Basic School and Headmaster of Senior Basic School as they are 100% promotional posts.
29. The essential qualifications for promotion to the aforesaid posts as per clause (b) of Rule 5 of the Rules, 1981 as provided in sub-rule (3) of Rule 8 of the Rules, 1981.
Relevant Rule 8(3) is reproduced as under:-
"8(3) The minimum experience of candidates for promotion to a post referred to in clause (b) of Rule 5 shall by as shown below against each-
Post
Experience
(i) Head mistresses of Nursery School
At least five years' teaching experience as permanent Mistress of Nursery School;
(ii) Head master or Headmistress of Junior Basic Schools and Assistant Master or Assistant Mistress of Senior Basic School
At least five years' teaching experience as permanent Assistant Mistress or Assistant Master of Junior Basic School;
(iii) Head master or Headmistress for Senior Basic School
At least three years' experience as permanent Headmaster or Headmistress of Junior Basic School or Assistant Master or Assistant Mistress of Senior Basic School, as the case may be: Provided that if sufficient number of suitable or eligible candidates are not available for promotion to the posts mentioned at serial numbers (ii) or (in), the field of eligibility may be extended by the Board by giving relaxation in the period of experience.
Rule 18 provides for 'Procedure for Recruitment by Promotion' which reads as under:-
"18. Procedure for recruitment by promotion. - (1) Recruitment by promotion to the posts referred to in clause (b) of Rule 5 shall be made on the basis of seniority subject to rejection of unfit through the Selection Committee constituted under Rule 16.
(2) The appointing authority shall prepare an eligibility list of candidates in order of seniority and place it before the Selection Committee alongwith their character rolls and such other records pertaining to them as may be considered proper.
(3) The Selection Committee shall consider the cases of the candidates on the basis of the records referred to in sub-rule (2).
(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as disclosed from the eligibility list referred to in sub-rule (2) and forward the same to the appointing authority."
Rule 19 provides for Appointment after selection, which reads as under:-
"19. Appointment. - (1) The appointing authority shall make appointment to any post referred to in Rule 5 by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the list prepared under Rule 17 or 17-A or 18, as the case may be.]
(2) The appointing authority may make appointments in the temporary and officiating vacancies also from the lists referred to in sub-rule (1).
(3) No appointment shall be made except on the recommendation of the Selection Committee, and, in the case of direct recruitment except on production of residence certificate issued by the Tahsildar.
Rule 22 provides for determination of seniority of teachers which is reproduced as under:-
"22. Seniority. - (1) The seniority of a teacher in a cadre shall be determined by the date of his appointment in a substantive capacity :
Provided that, if two or more persons are appointed on the same date their seniority shall be determined in which their names appear in the list referred to in Rule 17 or 17-A or 18, as the case may be.
Note. - A candidate selected by direct recruitment may lose his seniority, if he fails to join without valid reasons when a vacancy is offered to him whether the reasons in any particular case are valid or not shall be decided by the appointing authority.]
(2) The seniority of a teacher who has been transferred from one local area to another in accordance with the provisions of Rule 21 shall be placed at the bottom of the list of teachers of the corresponding class or category pertaining to the local area to which he has been transferred, as on the date of orders for transfer are passed, such a persons shall not be entitled to any compensation.
30. A careful and conjoined reading of the Rules 8(3), 18, 19 and 22 of the Rules, 1981 shows that all such candidates who are eligible for promotion to the post of Headmaster, Junior Basic School and Assistant Teacher, Senior Basic School have to be kept in one eligibility list in order of their seniority by the appointing authority in terms of Rule 18(2) of the Rules, 1981, for consideration of their candidature by the Selection Committee constituted under Rule 16 alongwith their character rolls and other relevant records. Under Rule 18(4), the list of selected candidates is to be prepared by the Selection Committee in the same order of seniority as disclosed from the eligibility list referred to in sub-rule (2) of Rule 18, for forwarding the same to the appointing authority.
31. Rule 19 further states that appointing authority shall make appointment to the post referred to in Rule 5 by taking the names of the candidates in the same order as they stand in the list prepared under Rule 18.
32. Meaning thereby, the interse seniority of the candidates found eligible and suitable for promotion by the Selection Committee would remain the same on their appointment to the promoted post.
33. The interse seniority of directly recruited candidates at the entry level post i.e. the post of Assistant Teacher, Junior Basic School is determined as per Rule 17 at the time of their direct recruitment.
34. Rule 22 (1) readwith proviso appended to it further states that interse seniority of teachers in a cadre has to be determined according to the same order in which their names appear in the list referred to in Rule 17 or 18.
35. Only exception to the said position is by a 'Note' appended to the proviso to sub-rule (1) of Rule 22 which states that a candidate selected by direct recruitment may lose his seniority, if he fails to join within time given by the appointing authority without any valid reason.
36. Sub-rule (2) of Rule 22 further provides that a teacher would lose his seniority on transfer from one local area to another local area on his request or with his consent.
37. In the instant case, admitted position is that total number of 208 candidates were issued appointment letters on the same date i.e. 25.11.1999 for appointment to the post of Assistant Teacher in Junior Basic School in District Kushinagar, which is the entry level post. They were given 15 days of joining time and had joined within the said period. There is nothing on record which would indicate that any of such candidate had lost his seniority for the fact of non-joining within the joining time granted by the appointing authority. The 'Note' appended to the proviso to sub-rule (1) of Rule 22, therefore, is not attracted. None of them would lose their seniority and their interse seniority has to be determined from the date of their initial appointment i.e. 25.11.1999 as per rule 14 readwith rule 17 of the Rules, 1981. On promotion to the post of Assistant Teacher in Senior Basic School/Headmaster, Junior Basic School, their interse seniority would remain unchanged for the admitted fact that all of them were promoted on the same date. Their seniority has to be determined as per Rule 18(4) readwith Rules 19 and 22 taking into consideration the date of their initial appointment in substantive vacancy on the post of Assistant Teacher in Junior Basic School, which is 25.11.1999 for all such appointees.
38. Under the scheme of the Rules, 1981 as noted above, it was not open for the District Basic Education Officer to determine seniority of teachers from the date of their joining instead of date of their initial appointment on a substantive post. The said flaw in determination of seniority is evident from the averments made by the District Basic Education Officer, Kushinagar in his counter affidavit. His defence only is that the petitioners cannot be allowed to agitate the dispute pertaining to their interse seniority as promotions were made in the years 2004 and 2007 and they participated in the exercise, result of which is under challenge. The said argument is wholly unsustainable.
39. The obvious reason is that there was no occasion for the petitioners to raise any dispute as all teachers appointed on 25.11.1999 were promoted to the post of Headmaster in Junior Basic School and Assistant Teacher in Senior Basic School.
40. This fact is also admitted to the District Basic Education Officer, Kushinagar and private respondents in their counter affidavits.
41. In fact, the dispute with respect to the interse seniority petitioners and private respondents arose in the year 2015 when provisional seniority list was published on 12.6.2015 determining seniority of the Assistant Teachers from the date of their joining instead of the date of their initial appointment. The petitioners raised objections and filed the instant writ petition, immediately after receipt of the information of the promotion order. There is no latches on the part of the petitioners in challenging the wrong determination of their seniority vis-a-vis promotees. The entire exercise of promotion to the post in question on the basis of the said seniority list is, therefore, illegal.
42. In the facts and circumstances of the present case, it cannot be said that interse seniority of the teachers in the Basic Schools of District Kushinagar was settled and cannot be reopened.
43. For the above discussions, the promotion orders dated 31.7.2015 are liable to be set aside.
44. The District Basic Education Officer, Kushinagar is hereby directed to prepare a fresh seniority list by determining interse seniority of the candidates appointed on 25.11.1999 from the date of their initial appointment as per the Rules, 1981. After re-determination of the seniority of all such persons, their candidature for promotion to the post of Headmaster in Senior Basic School, District Kushinagar shall be considered afresh. The orders of promotion shall, accordingly, be issued and implemented immediately after determination of their seniority.
45. It is further directed that in case, in the fresh exercise, the petitioners are found eligible for promotion and are selected as per their seniority against the vacancies of Headmaster, Senior Basic School filled by promotion on 31.7.2015, they shall be given notional promotion w.e.f. that date till actual promotion orders are issued.
46. It is further made clear that in case of reshuffling of the list of promotees and reversion of the respondents, no recovery shall be made from them.
47. The entire exercise shall be completed within a period of two months from the date of submission of certified copy of this order.
48. In view of the above observations and directions, the writ petition is allowed.
Order Date :- 6.11.2019
Brijesh (Sunita Agarwal, J.)
✍️निर्भय सिंह
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
कोर्ट संख्या - 36
मामला: - रिट - ए संख्या - 2015 का 69714
याचिकाकर्ता: सुनील कुमार दुबे और 46 अन्य
प्रतिवादी: - यूपी राज्य और 13 अन्य
याचिकाकर्ता के वकील: - मुकेश कुमार सिंह , ए. खरे, प्रतिवादी के लिए अशोक खरे
वकील: - सीएससी, अनूप धर दुबे, अरविंद प्रबोध दुबे, प्रणेश दत्त त्रिपाठी, सत्येंद्र कुमार मिश्रा, सुनील कुमार सिंह, विनय कुमार राय, योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव माननीय श्रीमती सुनीता अग्रवाल,
जे .
1. श्री अशोक खरे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना, श्री मुकेश कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की सहायता की, श्री प्राणेश दत्त त्रिपाठी ने प्रतिवादी संख्या के विद्वान अधिवक्ता को सुना। 4. श्री अरविंद प्रबोध दुबे विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थिति दर्ज कराई है। 5 और श्री अनूप धर दुबे और श्री योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित हुए। 8 से 11.
2. वर्तमान रिट याचिका सहायक शिक्षक, वरिष्ठ बेसिक स्कूल/प्रधानाध्यापक, जूनियर बेसिक स्कूल (दोनों समान वेतनमान वाले) के पद पर कार्यरत 47 व्यक्तियों द्वारा दायर की गई है, जो पदोन्नति आदेश दिनांक 31.7.2015 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कुल 437 व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ बेसिक विद्यालय के पद पर प्रोन्नति प्रदान करना। इसके अलावा, प्रार्थना है कि प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता स्थिति को उनकी मूल नियुक्ति की तारीख से फिर से निर्धारित करें, न कि सहायक शिक्षक, जूनियर बेसिक स्कूल के पद पर शामिल होने की तारीख से।
3. निजी प्रतिवादी संख्या। 5 से 14 को प्रतिनिधि हैसियत से प्रोन्नत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पक्षकार बनाया गया है, जिन्हें दिनांक 31.07.2015 को प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ बेसिक विद्यालय के पद पर प्रोन्नति प्रदान की गयी थी।
4. श्री अनूप धर दुबे और श्री योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या की ओर से उपस्थित हुए। 8 से 11 और उनकी ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया है। प्रतिवादी नं. 5 का प्रतिनिधित्व श्री अरविंद प्रबोध दुबे विद्वान अधिवक्ता करते हैं जिन्होंने 15.7.2019 को अपना वकालतनामा दायर किया था।
5. विवाद के निर्णय हेतु संक्षिप्त रूप से प्रासंगिक तथ्य यह है कि जिला कुशीनगर में कुल 208 अभ्यर्थियों को दिनांक 25.11.1999 को विशेष बी0टी0सी0 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम-1999 पूर्ण कर सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। सफल उम्मीदवारों के रूप में प्रमाण पत्र दिनांक 25.10.1999। यहां याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने की तिथि के बारे में कोई विवाद नहीं है, जो यहां याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों सहित सभी उम्मीदवारों के मामले में 25.11.1999 है। यह भी माना जाता है कि जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर ज्वाइन करने के लिए अभ्यर्थियों को 15 दिन का समय दिया गया था।
6. याचिकाकर्ता बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक होने के कारण उनकी भर्ती उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (शिक्षक सेवा) नियम 1981 (इसके बाद "नियम, 1981" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों द्वारा शासित है। नियमावली, 1981 के अधीन सभी श्रेणी के पदों पर नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं।
7. रिट याचिका के पैराग्राफ '17' और '18' में, यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 25.11.1999 को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद कुल 208 उम्मीदवारों ने अलग-अलग तारीखों में कार्यभार ग्रहण किया था। उम्मीदवारों का अंतिम बैच 10.12.1999 को शामिल हुआ था। इसमें याचिकाकर्ताओं ने जिला कुशीनगर के जूनियर बेसिक स्कूल में 3.12.1999 और 7.12.1999 के बीच सहायक शिक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।
8. रिट याचिका के पैराग्राफ '19' में कहा गया है कि ऊपर बताए गए कुल 208 उम्मीदवारों में से याचिकाकर्ताओं सहित केवल 172 व्यक्ति रिट याचिका दायर करने की तारीख पर सेवा में थे।
9. इसके बाद यह तर्क दिया गया है कि सभी सहायक शिक्षक, जूनियर बेसिक स्कूल (यहाँ याचिकाकर्ताओं सहित) जिन्हें दिनांक 25.11.1999 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था, को प्रधानाध्यापक, जूनियर बेसिक स्कूल / सहायक शिक्षक, सीनियर बेसिक स्कूल के पद पर पदोन्नत किया गया था। ये प्रचार दो थोक में किए गए थे।
10. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी शिक्षकों को 30.06.2004 को प्रोन्नति प्रदान की गई जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों सहित शेष शिक्षकों को 27.07.2007 को प्रोन्नति प्रदान की गई।
11. उक्त पदोन्नति आदेशों के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं सहित सभी प्रोन्नतियों ने तत्काल कार्यभार ग्रहण कर लिया और पदोन्नत पद पर काम करना शुरू कर दिया। उस समय जिला कुशीनगर में सहायक शिक्षकों की अंतर वरिष्ठता के संबंध में कोई विवाद नहीं था, क्योंकि जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के पदों पर 25.11.1999 को नियुक्त सभी व्यक्तियों को उसी दिन पदोन्नत किया गया था। प्रधानाध्यापक, जूनियर बेसिक स्कूल/सहायक शिक्षक, सीनियर बेसिक स्कूल (दोनों पद समान वेतनमान वाले हैं) और आगे इस तथ्य के लिए कि उक्त पद 100% पदोन्नति है। यह तर्क दिया गया है कि जिला कुशीनगर में कुल 565 सीनियर बेसिक स्कूल हैं और परिणामस्वरूप प्रधानाध्यापक के इतने ही पद हैं।
12. वर्ष 2015 में प्रधानाध्यापकों, कनिष्ठ बेसिक विद्यालयों/सहायक शिक्षकों, वरिष्ठ बेसिक विद्यालयों की अनंतिम वरिष्ठता सूची के संचलन के साथ वरिष्ठ बेसिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति की कवायद के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ।
13. यह तर्क दिया जाता है कि वर्ष 2015 के पूर्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर द्वारा अनंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 15.7.2010 परिचालित की गई थी। लेकिन चूंकि उक्त वरिष्ठता सूची में 25.11.1999 को नियुक्त शिक्षकों के नाम शामिल नहीं थे और यह वर्ष 1992 तक नियुक्त शिक्षकों तक ही सीमित थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई विवाद खड़ा करने का कोई सवाल ही नहीं था। उसके बाद कोई अंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की गई और न ही वर्ष 2013 तक कोई पदोन्नति की गई। पदोन्नति के लिए नई कार्यवाही वर्ष 2013 में अनंतिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के साथ शुरू की गई जिसमें याचिकाकर्ताओं के नाम शामिल थे। उक्त वरिष्ठता सूची की एक प्रति अनुबंध '9' के रूप में संलग्न है। रिट याचिका पर यह दावा करने के लिए कि उक्त वरिष्ठता सूची में पहली नियुक्ति की तारीखों और अलग-अलग स्तंभों के तहत अलग-अलग शामिल होने की तारीखों को संदर्भित किया गया था, लेकिन वरिष्ठता व्यक्तिगत उम्मीदवारों के शामिल होने की तारीख से तय की गई थी। आपत्तियां दर्ज की गई लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन नहीं किया गया। प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ बेसिक विद्यालयों के पदों पर कतिपय प्रोन्नति की गई थी, लेकिन चूंकि वे 25.11.1999 से पहले सहायक शिक्षक, जूनियर बेसिक स्कूल के रूप में नियुक्त उम्मीदवारों तक सीमित थे और 25.11.1999 को नियुक्त किसी भी शिक्षक को वर्ष 2013 में पदोन्नत नहीं किया गया था, इसलिए वहाँ कोई विवाद खड़ा करने का सवाल ही नहीं था।
14. आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2013 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन इसका ठीक से जवाब नहीं दिया गया था और याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई जिलेवार वरिष्ठता सूची की प्रति उन्हें उस समय प्रदान नहीं की गई थी। .
15. जैसा भी हो, दिनांक 12.6.2015 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर द्वारा प्रधानाध्यापक, कनिष्ठ बेसिक विद्यालय एवं सहायक शिक्षक, वरिष्ठ बेसिक विद्यालय की अनंतिम वरिष्ठता सूची के विरूद्ध आपत्तियां आमंत्रित करते हुए परिचालित किया गया. सूची की एक प्रति रिट याचिका के अनुबंध '14' के रूप में संलग्न की गई है।
16. दिनांक 25.11.1999 को जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्तियों के नाम (याचिकाकर्ताओं सहित) उक्त सूची में पाये जाते हैं।
17. उक्त सूची का अवलोकन इंगित करता है कि व्यक्तिगत उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को उनकी पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित करते समय उनकी मूल नियुक्ति की तिथि माना गया है।
18. निवेदन यह है कि यहां याचिकाकर्ताओं ने पारस्परिक वरिष्ठता के गलत निर्धारण के खिलाफ दिनांक 17.6.2015 की आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन उक्त आपत्तियों पर कोई निर्णय लिए बिना, अंतिम वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के बिना, पदोन्नति आदेश दिनांक 31.7.2015 को एक को पदोन्नति प्रदान की गई थी। कुल 437 व्यक्तियों को प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ बेसिक विद्यालय के पद पर जारी किया गया है। प्रतिवादियों की कथित कार्रवाई के कारण वर्तमान रिट याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ।
19. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का निवेदन है कि नियम, 1981 के नियम 22 के तहत उम्मीदवारों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी मूल रिक्ति में नियुक्ति की तिथि से किया जाना है। चूंकि 25.11.1999 को जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त सभी उम्मीदवारों को एक ही तिथि पर सीनियर बेसिक स्कूल / हेडमास्टर, जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था, इसलिए उनके में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। पारस्परिक वरिष्ठता, जो मूल पद पर सेवा में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जानी है। यानी ऐसे सभी नियुक्तियों की परस्पर वरिष्ठता उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख यानी 25.11.1999 से निर्धारित की जानी है। इसलिए पदोन्नति की पूरी कवायद नियमावली, 1981 के विपरीत है।
20. प्रतिवादी संख्या के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रणेश दत्त त्रिपाठी द्वारा इन प्रस्तुतियों का खंडन किया जाता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में दिए गए औसत से 4।
21. प्रतिशपथ पत्र के कंडिका '6' से '8' का संदर्भ दिया गया है जिसमें बताया गया है कि जिला कुशीनगर में सहायक शिक्षकों की ज्येष्ठता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर निर्धारित की गई है तथा उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रोन्नति की गई है। वर्ष 2004 एवं 2007 में प्रधानाध्यापक, जूनियर बेसिक स्कूल/सहायक शिक्षक, सीनियर बेसिक स्कूल के पद पर स्वीकृत, जब सभी याचिकाकर्ताओं को भी पदोन्नत किया गया था। उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर तैयार की गई उक्त वरिष्ठता सूची के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई थी। वर्ष 2015 में जिला कुशीनगर के सभी 14 प्रखंडों में प्रधानाध्यापक, जूनियर बेसिक स्कूल एवं सहायक शिक्षक, सीनियर बेसिक स्कूल की वरिष्ठता सूची पुन: प्रसारित कर आपत्तियां आमंत्रित की गयी.
22. समस्त आपत्तियों पर निर्णय उपरांत अन्तिम ज्येष्ठता सूची का प्रकाशन कर दिनांक 11.02.2015 से 14.07.2015 के मध्य आयोजित काउंसिलिंग हेतु 626 सहायक अध्यापकों को बुलाया गया है। इसमें याचिकाकर्ताओं ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भी भाग लिया था। जिला कुशीनगर में सहायक शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता के तथ्य से एक बार सहमत होने के बाद उन्हें वरिष्ठता सूची या पदोन्नति आदेशों को चुनौती देने के लिए घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्रम संख्या से सभी शिक्षक। सीनियर बेसिक स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नत उक्त वरिष्ठता सूची में क्रमांक 1 से 473 तक के अभ्यर्थी वरिष्ठ हैं एवं संबंधित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्म तिथि के निर्धारण में कोई त्रुटि नहीं है. उनकी अंतर वरिष्ठता।
23. चूंकि याचिकाकर्ताओं ने वर्ष 2004 और 2007 में आयोजित पदोन्नति अभ्यास को चुनौती नहीं दी और वर्ष 2015 में आयोजित पदोन्नति अभ्यास में भाग लिया, इसलिए वर्ष 2015 में प्रकाशित वरिष्ठता सूची की चुनौती पर विचार नहीं किया जा सकता है।
24. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, विवाद में प्रवेश करने से पहले, नियम, 1981 की योजना के माध्यम से जाना उचित होगा, जो बेसिक में सहायक शिक्षकों की भर्ती, पदोन्नति, वरिष्ठता प्रदान करता है। बेसिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित स्कूल।
25. उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियमावली, 1981 (नियम 1981) को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा बनाया गया है। "अधिनियम, 1972") के रूप में।
26. नियम, 1981 के नियम 2(सी) में परिभाषित 'बेसिक स्कूल' का अर्थ है एक ऐसा स्कूल जहां कक्षा 1 से आठवीं तक के निर्देश दिए जाते हैं। नियम 2(ज) के अनुसार 'जूनियर बेसिक स्कूल' का अर्थ है एक बेसिक स्कूल जहां कक्षा I से V तक के निर्देश दिए जाते हैं। नियम 2 (जे) के अनुसार 'नर्सरी स्कूल' का मतलब एक स्कूल है जिसमें आमतौर पर छह साल तक की उम्र के बच्चे और कक्षा I से नीचे की कक्षाओं में पढ़ाते हैं। 'सीनियर बेसिक स्कूल' का मतलब एक बेसिक स्कूल है जहाँ कक्षा छठी से आठवीं तक के निर्देश हैं। प्रदान किए जाते हैं। नियम 2(ओ) के अनुसार, 'शिक्षक' का अर्थ नर्सरी स्कूलों, बेसिक स्कूलों, जूनियर बेसिक स्कूलों या सीनियर बेसिक स्कूलों में निर्देश देने के लिए नियोजित व्यक्ति से है।
27. नियम, 1981 के भाग II में सेवा के 'संवर्ग और संख्या' का प्रावधान है।
नियम 4 जैसा कि नियमों के भाग II में निहित है,
"4. सेवा की संख्या। - (1) प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए इन नियमों के तहत सेवा के अलग-अलग संवर्ग होंगे। (
2) एक स्थानीय क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर्मचारियों के संवर्ग की संख्या और पदों की संख्या संवर्ग में वह होगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी खाली छोड़ सकता है या बोर्ड आस्थगित हो सकता है और पद या पदों की श्रेणी बिना हकदारी के किसी भी व्यक्ति को मुआवजे के लिए:
बशर्ते कि बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ, समय-समय पर अस्थायी पदों की इतनी संख्या में अस्थायी पद सृजित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।
नियम, 1981 के भाग III में नियम 5 'भर्ती के स्रोत' के लिए प्रदान करता है और निम्नानुसार पढ़ता है: -
"5. भर्ती के स्रोत। - नीचे उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती का तरीका निम्नानुसार होगा:
( क)
(i)
नियम 14 एवं 15 में यथा उपबंधित सीधी भर्ती द्वारा
(i) नर्सरी विद्यालयों की रखैलें (ii) जूनियर बेसिक विद्यालयों की सहायक परास्नातक एवं सहायक अध्यापिकाएं
(ख) (i) नियम 18 में यथा उपबंधित पदोन्नति द्वारा
नर्सरी विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाएं ; (ii) जूनियर बेसिक स्कूलों के हेड मास्टर्स और हेड मिस्ट्रेस नियम 18 में प्रोन्नति द्वारा (iii) सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक मास्टर नियम 18 में प्रोन्नति द्वारा;
(iv) वरिष्ठ बेसिक विद्यालयों की सहायक स्वामिनी
नियम 18 में यथा उपबंधित प्रोन्नति द्वारा;
(v) वरिष्ठ बेसिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
नियम 18 में यथा उपबंधित प्रोन्नति द्वारा;
(vi) वरिष्ठ बेसिक विद्यालयों की प्रधानाध्यापिकाएं
नियम 18 में यथा उपबंधित प्रोन्नति द्वारा;
बशर्ते कि यदि उपरोक्त (iii) और (iv) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो नियम 15 में निर्धारित तरीके से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जा सकती है।"
28. नियम 4 और 5 को एक साथ ध्यानपूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि सेवा का एक संवर्ग है जो स्थानीय क्षेत्रवार बेसिक शिक्षा शिक्षक है। मतलब एक स्थानीय क्षेत्र में एक ही संवर्ग होता है। विभिन्न श्रेणियों के पद अर्थात सहायक शिक्षक (जूनियर बेसिक स्कूल), सहायक शिक्षक (सीनियर बेसिक स्कूल), हेड मास्टर (जूनियर बेसिक स्कूल) और हेडमास्टर (सीनियर बेसिक स्कूल) को स्थानीय क्षेत्र के एक संवर्ग में रखा जाता है जिसमें उन्हें नियुक्त किया जाता है। हालाँकि, पदों का पदानुक्रम प्रधानाध्यापक, जूनियर बेसिक स्कूल / सहायक शिक्षक, सीनियर बेसिक स्कूल और सीनियर बेसिक स्कूल के हेडमास्टर के पदों पर पदोन्नति के उद्देश्य से प्रासंगिक है क्योंकि वे 100% पदोन्नति वाले पद हैं।
29. नियमावली, 1981 के नियम 8 के उपनियम (3) में यथा उपबंधित नियमावली, 1981 के नियम 5 की धारा (ख) के अनुसार उपरोक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु आवश्यक योग्यताएं। प्रासंगिक नियम 8(3)
है पुनरुत्पादित निम्नानुसार है:- "8(3) नियम 5 के खंड (बी) में निर्दिष्ट पद पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम अनुभव प्रत्येक पद के अनुभव
के सामने नीचे दिखाया गया है। (i) नर्सरी स्कूल की प्रधानाध्यापिका कम से कम नर्सरी स्कूल की स्थायी अध्यापिका के रूप में पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव (ii) जूनियर बेसिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका और वरिष्ठ बेसिक विद्यालय के सहायक मास्टर या सहायक अध्यापिका जूनियर बेसिक की स्थायी सहायक अध्यापिका या सहायक मास्टर के रूप में कम से कम पाँच वर्ष का अध्यापन अनुभव विद्यालय;
(iii) सीनियर बेसिक स्कूल के लिए हेड मास्टर या हेडमिस्ट्रेस
जूनियर बेसिक स्कूल के स्थायी हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस या सीनियर बेसिक स्कूल के असिस्टेंट मास्टर या असिस्टेंट मिस्ट्रेस के रूप में कम से कम तीन साल का अनुभव, जैसा भी मामला हो: बशर्ते कि पर्याप्त संख्या में उपयुक्त हों अथवा क्रम संख्या (ii) अथवा (in) में उल्लिखित पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर बोर्ड द्वारा अनुभव की अवधि में छूट देकर पात्रता के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकता है।
नियम 18 में 'पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया' का प्रावधान है जो निम्नानुसार है:-
"18. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया.- (1) नियम 5 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की वरिष्ठता क्रम में पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों तथा उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाएं, चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। (3) चयन समिति इस पर विचार
करेगी । उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर उम्मीदवारों के मामले।
(4) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट पात्रता सूची से प्रकट वरिष्ठता क्रम में चयनित उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।" नियम 19 में चयन के बाद नियुक्ति का प्रावधान है
। जो इस प्रकार है:-
"19. नियुक्ति। - (1) नियुक्ति प्राधिकारी नियम 5 में निर्दिष्ट किसी भी पद पर अभ्यर्थियों के नाम उसी क्रम में लेकर नियुक्ति करेगा जिस क्रम में वे नियम 17 या 17-क या 18, जैसा भी मामला हो, के अधीन तैयार की गई सूची में हो। ]
(2) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों में से अस्थायी और स्थानापन्न रिक्तियों में भी नियुक्तियां कर सकता है।
(3) चयन समिति की संस्तुति के बिना और सीधी भर्ती के मामले में तहसीलदार द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के सिवाय कोई नियुक्ति नहीं की जायेगी।
नियम 22 शिक्षकों की वरिष्ठता के निर्धारण के लिए प्रावधान करता है जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया जाता है:-
"22. वरिष्ठता। - (1) एक संवर्ग में शिक्षक की वरिष्ठता उनकी मूल क्षमता में नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की जाएगी: बशर्ते कि
, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही तिथि को नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता निर्धारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियम 17 या 17-क या 18, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट सूची में आये हों।
टिप्पणी। - सीधी भर्ती द्वारा चयनित उम्मीदवार अपनी वरिष्ठता खो सकता है, यदि वह बिना किसी वैध कारण के शामिल होने में विफल रहता है, जब उसे रिक्ति की पेशकश की जाती है, चाहे किसी विशेष मामले में कारण वैध हों या नहीं, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।] (2
) एक शिक्षक की वरिष्ठता जिसे नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया गया है, उस स्थानीय क्षेत्र से संबंधित संबंधित वर्ग या श्रेणी के शिक्षकों की सूची में सबसे नीचे रखा जाएगा जिसमें वह रहा है। स्थानान्तरित, स्थानान्तरण के आदेश की तिथि के अनुसार, ऐसे व्यक्ति किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।
30. नियमावली, 1981 के नियम 8(3), 18, 19 एवं 22 का सावधानीपूर्वक एवं संयुक्त अध्ययन दर्शाता है कि ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो प्रधानाध्यापक, कनिष्ठ बेसिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक, वरिष्ठ बेसिक के पद पर पदोन्नति हेतु पात्र हैं। विद्यालयों को नियम 1981 के नियम 18(2) के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी वरिष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची में रखा जाना है, नियम 16 के अधीन गठित चयन समिति द्वारा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार करने हेतु उनकी चरित्र पंजी एवं अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड। नियम 18(4) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों की सूची चयन समिति द्वारा नियम 18 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट पात्रता सूची से प्रकट वरिष्ठता क्रम में उसी क्रम में तैयार की जानी है, उसे अग्रेषित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी।
31. नियम 19 में आगे कहा गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी नियम 18 के तहत तैयार की गई सूची में उम्मीदवारों के नाम उसी क्रम में लेकर नियम 5 में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति करेगा। 32. इसका अर्थ है, पारस्परिक
वरिष्ठता चयन समिति द्वारा पदोन्नति के लिए पात्र और उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों की संख्या पदोन्नत पद पर उनकी नियुक्ति पर समान रहेगी।
33. प्रवेश स्तर के पद अर्थात् सहायक अध्यापक, कनिष्ठ बेसिक विद्यालय के पद पर सीधी भर्ती किये गये अभ्यर्थियों की अन्तर्वरीयता उनकी सीधी भर्ती के समय नियम 17 के अनुसार निर्धारित की जाती है।
34. नियम 22 (1) इसके साथ संलग्न परंतुक के साथ आगे कहता है कि एक संवर्ग में शिक्षकों की परस्पर वरिष्ठता उसी क्रम के अनुसार निर्धारित की जानी है जिसमें उनके नाम नियम 17 या 18 में निर्दिष्ट सूची में आते हैं। 35.
केवल उक्त पद के लिए अपवाद नियम 22 के उप-नियम (1) के परंतुक से जुड़े एक 'नोट' द्वारा है, जिसमें कहा गया है कि सीधी भर्ती द्वारा चयनित उम्मीदवार अपनी वरिष्ठता खो सकता है, यदि वह नियुक्ति द्वारा दिए गए समय के भीतर शामिल होने में विफल रहता है। बिना किसी वैध कारण के प्राधिकरण।
36. नियम 22 का उपनियम (2) आगे प्रावधान करता है कि एक शिक्षक के अनुरोध पर या उसकी सहमति से एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानांतरण पर उसकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी।
37. वर्तमान प्रकरण में स्वीकृत स्थिति यह है कि जनपद कुशीनगर के जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 25.11.1999 को कुल 208 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया जो कि प्रवेश स्तर का पद है। . उन्हें 15 दिनों का कार्यभार ग्रहण करने का समय दिया गया था और उक्त अवधि के भीतर उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया था। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि ऐसे किसी भी उम्मीदवार ने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए कार्यभार ग्रहण समय के भीतर गैर-कार्यग्रहण करने के तथ्य के कारण अपनी वरिष्ठता खो दी थी। इसलिए, नियम 22 के उप-नियम (1) के परंतुक के साथ संलग्न 'टिप्पणी' आकर्षित नहीं होती है। उनमें से कोई भी अपनी वरिष्ठता नहीं खोएगा और उनकी परस्पर वरिष्ठता उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख यानी 25.11.1999 से नियम 1981 के नियम 17 के साथ पठित नियम 14 के अनुसार निर्धारित की जानी है। सीनियर बेसिक स्कूल/प्रधानाध्यापक, जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर प्रोन्नति होने पर स्वीकृत तथ्य यह है कि उन सभी को एक ही तिथि को प्रोन्नत किया गया है, के लिए उनकी अंतर वरिष्ठता अपरिवर्तित रहेगी. उनकी वरिष्ठता का निर्धारण नियम 18(4) के साथ नियम 19 एवं 22 के साथ-साथ जूनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर मूल रिक्ति में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जाना है, जो ऐसे सभी नियुक्तियों के लिए 25.11.1999 है। .
38. नियमावली, 1981 की योजना के तहत, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए यह खुला नहीं था कि शिक्षकों की वरिष्ठता उनके मूल पद पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख के बजाय उनके शामिल होने की तारीख से निर्धारित की जाए। वरिष्ठता निर्धारण में उक्त दोष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर द्वारा अपने प्रतिशपथ पत्र में दिये गये कथनों से स्पष्ट होता है। उनका बचाव केवल इतना है कि याचिकाकर्ताओं को उनकी पारस्परिक वरिष्ठता से संबंधित विवाद को हल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि वर्ष 2004 और 2007 में पदोन्नति की गई थी और उन्होंने अभ्यास में भाग लिया था, जिसके परिणाम को चुनौती दी जा रही है। उक्त तर्क पूरी तरह से टिकने योग्य नहीं है।
39. स्पष्ट कारण यह है कि याचिकाकर्ताओं के पास कोई विवाद उठाने का अवसर नहीं था क्योंकि 25.11.1999 को नियुक्त सभी शिक्षकों को जूनियर बेसिक स्कूल में प्रधानाध्यापक और सीनियर बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था।
40. इस तथ्य को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर एवं निजी उत्तरदाताओं ने भी अपने प्रतिशपथ पत्र में स्वीकार किया है।
41. वास्तव में वर्ष 2015 में याचिकाकर्ताओं एवं निजी प्रतिवादियों की पारस्परिक वरिष्ठता के संबंध में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब दिनांक 12.06.2015 को सहायक शिक्षकों की ज्येष्ठता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के स्थान पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित करते हुए अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी। प्रारंभिक नियुक्ति। पदोन्नति आदेश की सूचना मिलते ही याचिकाकर्ताओं ने आपत्तियां उठाईं और तत्काल रिट याचिका दायर की। पदोन्नति पाने वालों की तुलना में उनकी वरिष्ठता के गलत निर्धारण को चुनौती देने में याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई रोक नहीं है। इसलिए उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर संबंधित पद पर पदोन्नति की पूरी कवायद अवैध है।
42. वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि जिला कुशीनगर के बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की अंतर वरिष्ठता का निर्धारण कर दिया गया है और इसे पुनः नहीं खोला जा सकता है।
43. उक्त चर्चा के लिए दिनांक 31.07.2015 के पदोन्नति आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
44. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कुशीनगर को निर्देश दिया जाता है कि नियमावली, 1981 के अनुसार उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से दिनांक 25.11.1999 को नियुक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता अवधारित कर नवीन वरिष्ठता सूची तैयार करें। ऐसे सभी व्यक्तियों की वरिष्ठता, वरिष्ठ बेसिक विद्यालय, जिला कुशीनगर में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति के लिए उनकी उम्मीदवारी पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। तद्नुसार, पदोन्नति के आदेश उनकी वरिष्ठता के निर्धारण के पश्चात् तत्काल जारी एवं कार्यान्वित किये जायेंगे।
45. यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि नई कवायद में याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए पात्र पाया जाता है और 31.7.2015 को पदोन्नति द्वारा भरे गए प्रधानाध्यापक, सीनियर बेसिक स्कूल की रिक्तियों के खिलाफ उनकी वरिष्ठता के अनुसार चयन किया जाता है, तो उन्हें दिया जाएगा। कल्पित पदोन्नति उस तिथि से वास्तविक पदोन्नति आदेश जारी होने तक।
46. आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नतियों की सूची में फेरबदल और प्रतिवादियों के प्रत्यावर्तन के मामले में, उनसे कोई वसूली नहीं की जाएगी।
47. पूरी कवायद इस आदेश की प्रमाणित प्रति जमा करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।
48. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के मद्देनजर, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।
आदेश दिनांक:- 6.11.2019
बृजेश (सुनीता अग्रवाल, जे.)