स्थानांतरण नीति में एक अप्रैल 2024 हो सकती है 3 साल की कट ऑफ डेट




लखनऊ। यूपी की नई स्थानांतरण नीति में जिले के भीतर तीन साल अवधि की गणना 1 अप्रैल 2024 से हो सकती है। अन्य वर्षों की तरह यह कट ऑफ डेट 1 अप्रैल 2023 माने जाने से काफी कम कार्मिकों के इस दायरे में आने की संभावना है। इसलिए इस विकल्प पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रदेश में शीघ्र ही नई स्थानांतरण नीति आएगी, जो सभी विभागों और सरकारी कर्मियों पर लागू होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, यह नीति 20 मई तक आ जाएगी। स्थानांतरण के लिए 30 जून तक का समय मिलेगा। जिले में तीन साल और मंडल में 7 साल पूरे कर चुके समूह क व ख के अधिकारियों को जिले या मंडल से बाहर भेजा जाएगा। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग पिछले चार साल में से तीन साल एक ही जिले में रहने वाले वाले अधिकारियों को स्थानांतरित करने के लिए कहता है, बशर्ते उनकी जिम्मेदारी चुनाव से संबंधित हो। इसको ध्यान में रखते हुए भी नई नीति में यह व्यवस्था रहेगी कि जिन कर्मियों के 1 अप्रैल 2024 को तीन साल पूरे होने वाले हों, उन्हें अभी से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाए।