सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड एक माह में आदेश का पालन कर सूचित करें



प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव पुलिस भर्ती बोर्ड डॉ. राज कुमार विश्वकर्मा को एक माह में आदेश का पालन कर याची को सूचित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्रतिभा व एक अन्य की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा सचिव के खिलाफ प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है किंतु उन्हें पालन करने का एक मौका दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा यदि फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा अवमानना याचिका दायर कर सकते हैं।




कोर्ट ने सचिव के सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस के फैसले के अनुसार याची की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस भर्ती 2018 में सामान्य महिला कोटे की अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का हकदार माना है। कोर्ट के आदेश की जानकारी के बावजूद अवहेलना पर यह याचिका दायर की गई थी। याची का कहना है कि उसे अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक मिले हैं, इसलिए उसकी भी नियुक्ति की जाय।