याचिका में विभाग के समक्ष लंबित प्रत्यावेदन निर्णीत करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने याची की 22 वर्ष पुरानी नियुक्ति का निरस्तीकरण वैध माना है। अपने निर्णय में राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान की शिक्षा अलंकार डिग्री के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान अवैध बताया था। कोर्ट ने कहा कि इसी प्रकरण में याची की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका भी खारिज हो चुकी है। वहीं एक अन्य मामले में कोर्ट ने शिक्षा अलंकार उपाधिधारक की सेवा समाप्ति पर स्थगनादेश को अगले छह सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। आदेश अलीगढ़ के गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के प्रवक्ता देवेंद्र कुमार अग्रवाल की याचिका पर दिया है। शिक्षा निदेशक शिक्षक की सेवाओं को नवंबर 2021 में समाप्त कर दिया था।