महाराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के ग्राम बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर तैनात शिक्षक राजाराम गौड़ जो जनपद मऊ के निवासी है फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी कर रहे हैं। शिकायत कर्ता विनय कुमार सिंह की शिकायत पर हाइकोर्ट द्वारा जिलाधिकारी को जाँच का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जनपद स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक में शिक्षक का 28 अक्टूबर 2013 का जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र संख्या 62 1135000074 को बीते 3 अप्रैल को निरस्त कर दिया गया इस आधार पर शिक्षक की बर्खास्तगी तय माना जा रहा है । महाराजगंज निचलौल के बसंतपुर प्राथमिक विद्यालय के ही एक सहायक अध्यापक विनय कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में सहायक अध्यापक राजाराम गौड़ निवासी दादनपुर पिडसुई,अमिला तहसील- घोसी जनपद मऊ के अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमाण पत्र को याचिका संख्या 38714 के माध्यम से चुनौती दी थी। जनपदीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने शिकायत कर्ता विनय कुमार सिंह व आरोपी सहायक अध्यापक राजाराम गौड़ की तरफ से उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों अवलोकन परीक्षण के बाद यह पाया गया कि अभिलेखों में राजाराम गौड़ के परिजनों को कहार जाति दर्शाया गया है जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है तथ्यों के आधार पर जांच समिति ने आरोपित सहायक अध्यापक राजाराम गॉड व रामप्रवेश गौड़ पुत्र मोती चंद गौड़ के पक्ष में जारी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत को निस्तारित किया जा रहा है।
फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे राजाराम गौड़ को नौकरी से बर्खास्त की हेतु आज महाराजगंज जिला अधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने मूल आदिवासी जनजाति कल्याण संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर चौधरी पहुंचे। जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोपी सहायक अध्यापक राजाराम गौड़ को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने के लिए मांग की। कहार जाति जो अन्य पिछणा वर्ग के अंतर्गत आता है। पाया गया है कि जो कहार जाति होकर कूटरचना कर अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर शिक्षक जैसे पबित्र पद पर कार्यरत हो उसे ऐसे पवित्र पद पर बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार द्वारा BSA अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए किया आदेशित।