एटा:- दस निकायों के होने वाले चुनाव के लिए डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने सभी राजनीतिक दलों, अधिकारियों के साथ बैठक कर आदर्श चुनाव आचार संहिता, निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी।
डीएम ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का सभी को पालन करना अनिवार्य है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के साथ-साथ धारा-144 भी लागू है। कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कार्य न करे जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ता की भावना आहत हो। पूजा स्थलों यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यो के लिए नहीं किया जाएगा।
एडीएम वित्त एवं राजस्व आयुष चौधरी ने कहा कि चुनाव प्रचार के किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, दीवार का उपयोग झंडा लगाने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी संपत्ति स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग, किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार के की ओर से नहीं किया जाएगा। इस दौरान एसएसपी उदय शंकर सिंह, एडीएम प्रशासन आलोक कुमार, समस्त क्षेत्राधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी सहित अन्य अन्य अधिकारीगण, कांग्रेस जिलाध्यक्ष गंगा सहाय, सपा जिलाध्यक्ष परवेज जुबैरी, भाजपा महामंत्री सुशील गुप्ता, आदि अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।