प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर अब तक हुई कार्रवाई का ब्योरा मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के खिलाफ दाखिल अश्वनी कुमार त्रिपाठी, करुणेंद्र प्रताप सिंह व अन्य कई अभ्यर्थियों की अवमानना याचिका पर वकील अनुराग त्रिपाठी, राहुल मिश्र व अन्य को सुनकर दिया है। कोर्ट ने सरकार के 25 अगस्त 2021 व 20 दिसंबर 2021 के आदेश का पालन करने संबंधी मामले में याचियों की ओर से दाखिल जवाब पर सुनवाई की।