अगर आर किसी कंपनी में कार्य करते हैं तो आपने ये तो सुना ही होगा कि कंपनी की ओर से कर्मचारियों की से सैलरी से टीडीएस काटा जाता है.
यह आपके टैक्स का रिकॉर्ड होता है. कंपनी द्वारा हर साल मई के अंत तक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म 16 जारी किया जाता है. जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है. फॉर्म 16 अनिवार्य रूप से एक प्रमाणपत्र है जो कंपनी अपने कर्मचारियों को जारी करती हैं.
यह प्रमाण-पत्र एक मान्यता देता है कि आपकी सैलरी से टीडीएस काटा गया है और कर्मचारी की ओर से सरकारी अधिकारियों के पास जमा किया गया है. हर कंपनी को अपने कर्मचारियों को सैलरी स्लिप जरूर देनी चाहिए. फॉर्म 16 में हर महत्वपूर्ण विवरण होता है जो आयकर रिटर्न दाखिल करने में उपयोगी होता है. इसके जरिए आप टीडीएस के रूप में काटा गया पैसा वापस ले सकते हैं. फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx पर इनकम टैक्स फॉर्म सेक्शन के तहत जा सकते हैं.
फॉर्म 16 का उपयोग करके इनकम टैक्स कैसे करें दाखिल?
- फॉर्म 16, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित अपने सभी वित्तीय दस्तावेज प्राप्त करें. अपने टैक्स को पूरा करते समय, उन सभी कटौतियों पर ध्यान देना सुनिश्चित करें, जिनके आप पात्र हैं (जैसे 80C, 80D, आदि के तहत कोई कटौती)
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर रजिस्टर कर अकाउंट बनाएं. अगर आपका पहले से ही एक अकाउंट है, तो लॉग इन करें.
- प्रक्रिया शुरू करने के लिए ई-फाइल सेक्शन पर उपलब्ध “इनकम टैक्स रिटर्न” पर .
- अपनी आय और अन्य परिस्थितियों के आधार पर, उचित आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म का चयन करें. अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो आईटीआर-1 या आईटीआर-2 का इस्तेमाल किया जा सकता है.
- व्यक्तिगत जानकारी, इनकम डिटेल्स, कटौती और कर भुगतान जैसे विवरण दर्ज करें.
- फॉर्म 16 में आपकी आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आवश्यक सभी चीजें शामिल हैं, जिनमें धारा 10 के तहत छूट वाले भत्ते, धारा 16 के तहत कटौतियों का विभाजन, कर योग्य वेतन, एक कर्मचारी द्वारा रिपोर्ट की गई और टीडीएस के लिए पेशकश की गई गृह संपत्ति से आय (या स्वीकार्य नुकसान), टीडीएस के लिए प्रस्तावित ‘अन्य स्रोत’ मद के तहत आय, धारा 80C की कटौतियां छूट शामिल हैं.
- आपके द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी सत्यापित करें, फिर फ़ॉर्म सबमिट करें.
- एक बार जब आप अपना रिटर्न जमा कर देते हैं, तो इसे सुलभ तरीकों में से एक के माध्यम से ई-सत्यापित करें, जैसे कि आपके आधार से एक ओटीपी, आदि. आईटीआर भरने का ऑनलाइन तरीका सरल है और इसमें कुछ ही मिनट लगते हैं.