सभी बोर्ड के स्कूलों को फीस वापसी के निर्देश



लखनऊ,। डीएम ने सभी बोर्ड के स्कूलों के प्रबंधन को सख्त निर्देश दिये कि वे सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15 फीसदी हिस्सा अगली कक्षा में समायोजित करें। जो बच्चे पास होकर स्कूल छोड़कर चले गए उनकी फीस अभिभावकों को लौटाएं। यदि फीस समायोजित करने या लौटाने में स्कूल आनाकानी करते हैं। तो अभिभावक इन स्कूलों की शिकायत डीएम की अध्यक्षता में बनी जिला शुल्क नियामक समिति से करें। समिति इन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

डीएम ने छह जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है जिसमें कोरोना कॉल के चलते सत्र 2020-21 में वसूली गई फीस में 15 प्रतिशत फीस अभिभावकों को लौटाने को कहा गया है।

कोर्ट ने कहा था कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी वापसी वाली फीस को स्कूल अगली कक्षा में समायोजित करने के आदेश थे। डीएम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 15 फीसदी फीस बच्चों की अगली कक्षा में समायोजित व स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की फीस वापसी का आदेश दिया। स्कूल प्रबंधकों से आदश पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किये हैं। यदि स्कूल व व्यक्ति निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह अपील कर सकता है।