बलिया। एक साथ दो स्कूलों से इंटर की डिग्री लेने के आरोप में खंड शिक्षा अधिकारी नवानगर रमेश कुमार श्रीवास्तव ने सहायक अध्यापक सुनील कुमार रजक के खिलाफ सिकंदरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आरोपी सहायक अध्यापक को बखास्त करने के लिए शासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
बीते 23 जनवरी को रामपुर कटराई गांव निवासी प्रविन्द्र गिरी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम को सिंह को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि सहायक अध्यापक सुनील कुमार रजक ने एक ही शैक्षिक वर्ष में एक साथ इंटरमीडिएट की दो डिग्रियां ली है, तो नियम विरुद्ध और गलत है।
बीएसए मनिराम सिंह ने मामले की जांच कराई गई। इसमें यह तथ्य सामने आया कि आरोपी की ओर से शैक्षिक सत्र 2001 में इंटरमीडिएट की संस्थागत डिग्री दो विद्यालयों क्रमशः गांधी इंटर
कॉलेज, सिकन्दरपुर व श्री व्यतानंद संस्कृत पाठशाला, सिकन्दरपुर से प्राप्त किया है। जबकि नियमानुसार एक साथ दो रेगुलर शैक्षणिक डिग्री नहीं प्राप्त की जा सकती नियम विरुद्ध प्राप्त की गई डिग्री के आधार पर प्राप्त नौकरी को असंवैधानिक मानते हुए बीएसए ने बीईओ को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था।
आरोपी अध्यापक के खिलाफ शिकायत मिली थी. जिसकी जांच कराई तो मामला सामने आया है आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। इसके साथ ही उसकी बखास्तगी के लिए शासन से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलते ही
तगी की कार्रवाई की जाएगी। मनिराम सिंह, बीएसए, बलिया