69000 सहायक शिक्षक भर्ती : अभ्यर्थी एकल पीठ के आदेश को देंगे चुनौती, हाईकोर्ट ने 6800 की चयन सूची की है रद्द
69000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजधानी के एक पार्क में बैठक की। इसमें 15 जिलों के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने शिरकत की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19 हजार से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला किया गया है। वह लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। जल्द ही इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
बैठक में वक्ताओं ने कहा कि 13 मार्च को लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि सरकार 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को मूल चयन सूची के रूप में बनाए। लिस्ट में अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगिरी तथा सबकैटेगरी आदि को दिखाए। अधिकारियों की ओर से ऐसा न करके यदि उसी 69000 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची को पुनरीक्षित किया जाता है तो यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव प्रताप सिंह बघेल व गणेश कुमार से मिलकर उन्हें अवगत करा चुके हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें जैसा शासन से निर्देश मिलेगा, वह उसी के अनुसार कार्य करेंगे। बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, संरक्षक भास्कर सिंह यादव, राजेश कुमार, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, रवि निषाद, रामविलास यादव, बीपी डिसूजा, मायापति यादव, प्रविंद्र कुमार आदि उपस्थित थे।
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