नई दिल्ली, । उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार और नगर निगम को स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों की स्थिति और इसे भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताने का आदेश दिया है। इससे पहले, दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने न्यायालय को बताया कि उसके स्कूलों में 16 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। कुल रिक्तियां 16 हजार 546 हैं, इनमें करीब तीन पद लाइब्रेरियन के हैं।
जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। उन्होंने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को भी हलफनामा दाखिल कर खाली पदों को भरने की स्थिति के बारे में जानकारी देने को कहा है।
न्यायालय ने चार सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल न देने पर संबंधित प्रतिवादी को 25 हजार रुपये का जुर्माना देने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी। लाइब्रेरियन सहित दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिक्षकों की कुल क्षमता 53933 है। इनमें से 16546 पद रिक्त हैं।