पांच लाख से अधिक वाली पॉलिसी कर दायरे में आएंगी



वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को पेश बजट में प्रस्ताव किया है कि अगर कुल वार्षिक प्रीमियम पांच लाख रुपये से अधिक है तो जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता राशि पर कर देय होगा। नई व्यवस्था 31 मार्च, 2023 तक जारी बीमा पॉलिसी पर लागू नहीं होगी।

बजट में प्रस्ताव किया गया कि एक अप्रैल 2023 के बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसी (यूलिप के अतिरिक्त) के लिए कुल प्रीमियम अगर पांच लाख रुपये से अधिक है तो परिपक्वता राशि पर कर देना पड़ेगा। वहीं जिन पॉलिसी में कुल प्रीमियम पांच लाख रुपये तक है, उसे छूट दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में प्राप्त होने वाली राशि पर मौजूदा कर छूट बरकरार रहेगी। अर्थशास्त्रत्त्ी निधि मनचंदा ने कहा कि वित्त विधेयक से मिले झटकों में से एक, जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता आय पर कराधान से संबंधित है।

उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक जीवन बीमा पॉलिसी हैं, जो एक अप्रैल 2023 के बाद जारी की गई हो और यदि ऐसी पॉलिसी के प्रीमियम की कुल राशि पांच लाख रुपये से अधिक है तो परिपक्वता राशि कर योग्य होगी।