नई दिल्ली,। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों में निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद ने राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के सारे बकाया का भुगतान करने का फैसला लिया है। इनमें जून के 16,982 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
जीएसटी परिषद ने तय तिथि के बाद वार्षिक जीएसटी रिटर्न भरने पर लगने वाली लेट फीस को भी युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया है। शनिवार को जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने बताया कि परिषद ने तरल गुड़ (राब), पेंसिल-शार्पनर के साथ साथ चुनिंदा ट्रैकिंग उपकरणों पर जीएसटी की दर में कटौती करने का भी फैसला लिया है।