व्यय विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक, अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी आवंटित आवास को किसी और के साथ साझा करता है तो उसे हाउस रेंट अलाउंस का हकदार नहीं माना जाएगा. इसके साथ ही अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी माता पिता, बेटा, बेटी को आवंटित आवास में रहता है तो उसे इसका लाभ हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं दिया जाएगा.
इन लोगों को भी नहीं दिया जाएगा हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance)
अगर कोई सरकारी कर्मचारी सरकार की ओर से आवंटित किए गए एक ही सरकारी आवास (Government Quarters) में रह रहे हों, एक ही सरकारी घर में रह रहे हैं या फिर अलग रह रहे हैं या फिर किराए पर रह रहे हैं तो उन्हें हाउस रेंट अलाउंस का लाभ नहीं दिया जाएगा.
कितना दिया जाता है HRA
केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग कैटेगरी में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) जारी किया जाता है. इन्हें एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत एक्स कैटेगरी के कर्मचारियों को 24 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस जारी किया जाता है. वाई कैटेगरी के कर्मचारियों को 16 फीसदी की दर से और जेड कैटेगरी के कर्मचारियों को 8 फीसदी की दर से हाउस रेंट अलाउंस जारी किया जाता है.
एक्स कैटेगरी में 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी होते हैं. वहीं वाई कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख के बीच की आबादी वाले क्षेत्र के कर्मचारी होते हैं, जबकि जेड कैटेगरी में 5 लाख से कम के आबादी वाले क्षेम में रहने वाले कर्मचारी आते हैं.
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के लिए नई शर्तें
1. पहला नियम यह है कि अगर कर्मचारी दूसरे सरकारी कर्मचारी को दिए गए सरकारी आवास को शेयर करता है, तो वे इसके लिए योग्य नहीं होगा.
2. इसके अलावा अगर कर्मचारी के माता-पिता, बेटे या बेटी को इनमें से किसी ने घर अलॉट किया है और वह उसमें रह रहा है. इनमें केंद्र या राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और सेमी-गवर्मेंट ऑर्गनाइजेशन जैसे नगर निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनलाइज्ड बैंक, LIC आदि शामिल हैं.
3. अगर सरकारी कर्मचारी के जीवनसाथी को ऊपर बताई गई किसी इकाई ने घर दिया है. और अगर वह उस घर में रह रहा है या अलग किराये पर रह रहा है, तो भी वह योग्य नहीं होगा.