प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक को अवमानना के एक मामले में तलब किया है। कोर्ट ने उनसे 2015 में पारित आदेश का अनुपालन अब तक न होने पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अनिल कुमार पांडेय की अवमानना याचिका पर उनके अधिवक्ता अरविन्द श्रीवास्तव को सुनकर दिया है। एडवोकेट अरविंद श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि 11 फरवरी 2015 को हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय मैनपुरी में सहायक एकाउंटेंट के पद पर कार्यरत याची अनिल कुमार पांडेय को प्रोन्नति देने के संबंध में निर्णय लेने का आदेश दिया था।