देवरिया:- दूसरे जनपद के शिक्षक के शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर छद्म नाम से पिछले 18 वर्ष से जनपद में नौकरी कर रहे शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी गई। पिछले पांच वर्ष के अंदर जनपद से 67वें फर्जी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बीएसए ने बीईओ को आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
गौरी बाजार क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय अकटहिया के सहायक अध्यापक जितेंद्र कुमार मिश्र पुत्र जनार्दन मिश्र के खिलाफ फर्जीवाड़े की जांच चल रही थी। बीएसए हरिश्चंद्र नाथ ने शुक्रवार को बताया कि जिले में तैनात यह शिक्षक सिद्धार्थनगर जनपद के प्राथमिक विद्यालय बभनी विकास खंड नौगढ़ के जितेंद्र कुमार मिश्र पुत्र जनार्दन मिश्र के शैक्षिक प्रमाणपत्रों पर नौकरी कर रहा था। इसके इंटरमीडिएट वर्ष 1984, अनुक्रमांक 280439 का सत्यापन कराया गया। उसमें शिवपति इंटर कॉलेज शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर के प्रधानाचार्य की भेजी गई सूचना के अनुसार इस नाम के छात्र की पंजीकरण संख्या व स्थानांतरण प्रमाणपत्र में उसके पते की गलत होने की जानकारी मिली।
बीईओ को केस दर्ज कराने के निर्देश
बीएसए ने बताया कि विभागीय जांच में भी इसकी पुष्टि हुई कि देवरिया जिले में तैनात शिक्षक ने अपना पता ग्राम-पोस्ट धनशा नारकार जनपद बस्ती दिया था। जबकि यह जगह सिद्धार्थनगर में है। सत्यापन प्रक्रिया में गौरी बाजार विकास खंड में तैनात शिक्षक के प्रमाणपत्र गलत ढंग से तैयार किए पाए गए हैं। संबंधित शिक्षक को विभागीय नियमों अनुसार कई बार अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। लेकिन वह अनुपस्थित ही रहे। इस आधार पर उन्हें सेवा से बाहर किया जाता है। संबंधित बीईओ को उनके खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।