इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों के स्थानांतरण पर रोक के आदेश में ढील देते हुए अध्यापकों का स्थानांतरण करने की छूट दे दी है। कोर्ट ने इस मामले को दाखिल संशोधन अर्जी आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने राकेश कुमार व सात अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचियों को अन्य अध्यापकों के स्थानांतरण पर (उन संस्थाओं में छोड़कर जहां उन्होंने आवेदन किया है) कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए कोर्ट ने 19 अगस्त 2021 के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए स्थानांतरण को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि जिन याची ने स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरण न किया जाए जबकि अन्य अध्यापक जो स्थानांतरण चाहते हैं, उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। याचिका में माध्यमिक शिक्षा निदेशक के12 जुलाई 2021 के स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को चुनौती दी गई है।