इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता को दो सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बुलंदशहर निवासी रोबिन अग्रवाल की याचिका अधिवक्ता सामर्थ्य सिन्हा को सुनकर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। याचिका में कहा गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के प्रश्न संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था। जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा है कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा।