लखनऊ। समूह 'ग' व 'घ' के कार्मिकों के तबादले विभाग में सक्षम स्तर की मंजूरी से किए जा सकेंगे। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सोमवार को इसका शासनादेश जारी किया।
सरकार ने अगस्त में ग और घ के कार्मिकों के तबादले मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही करने के आदेश जारी किए थे। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि समूह ग और घ के तबादले अब स्थानांतरण नीति 2022 में दी गई व्यवस्था के अनुसार किए जा सकेंगे। ऐसे में समूह ग और घ के सक्षम स्तर ( विभागाध्यक्ष या मंत्री) से अनुमति लेकर किए जा सकेंगे। समूह क और ख के अधिकारियों की नई नियुक्तियों और पदोन्नति के मामलों में कार्मिकों की रिक्त पदों पर तैनाती विभागीय स्तर पर सक्षम स्तर की अनुमति लेकर हो सकेगी। वहीं नई नियुक्ति या पदोन्नति के बाद किसी कार्मिक को स्थानांतरित कर तैनात करने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी पड़ेगी।