बेरोजगार युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी स्कीम लेकर आई है जिसमें 1000 रुपये ले लेकर 1500 रुपये तक आर्थिक मदद के तौर पर दी जाती है। इस योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। अगर आप इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो अंत तक इस खबर को जरूर पढ़ें क्योंकि इसमें हम आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक होगा। इस योजना के लिए सिर्फ और सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो यूपी के निवासी हैं।
यूपी सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ वहीं उठा सकते है जो छात्र अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके है और किसी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली है। बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदक करने वालों की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक के परिवार की कुल आय सालाना 03 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
कौन कर सकता है आवेदन?
आवेदक 10वीं पास या उससे अधिक होना चाहिएआवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष तक ही होनी चाहिए।आवेदक या उसके परिवार की कुल आय 03 लाख रूपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।आवेदक किसी प्रकार की नौकरी / जॉब पर कार्यरत नहीं होना चाहिए
कौन-कौन से कागज लगेंगे?
आवेदक का निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)आवेदक का आधार कार्ड (Aadhar Card)आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र (Date of Birth Proof Certificate)आवेदक का ई-मेल आईडीआवेदक का बोनाफाईड सर्टिफिकेटआवेदक का शपथ पत्रआवेदक का मोबाइल नंबरगैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (10 रूपये) का (Stamp Paper)आवेदक का शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र
कैसे करें आवेदन?
सेवा आयोजन विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://sewayojan.up.nic.in/ पर जाए।होम पेज “नए पंजीकरण” पर क्लिक करें।पंजीकरण फॉर्म खुलेगा जिसके अंदर आपको सारी जानकारी देनी होगी।पंजीकरण के बाद शिक्षा विवरण देंअब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और साइन अपलोड करें।Submit बटन पर क्लिक करें और अपने submitted एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट ले लें